RBI Acton: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। इससे पहले सोमवार को ही आरबीआई ने गुजरात के 4 सहकारी बैंकों पर पेनल्टी ठोकी थी। जानकारी के लिए बता दें कि कोटक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही देश टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक हैं। नियमों का उल्लंघन होने पर केन्द्रीय बैंक ने इनके खिलाफ बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों तहत कार्रवाई की है।
कोटक महिंद्रा बैंक पर लगा 3.95 करोड़ का जुर्माना
आरबीआई ने इस बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। कोटक महिंद्रा बैंक “बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता”, “बैंकों द्वारा नियुक्त रिकवरी एजेंट”, “बैंकों में ग्राहक सेवा” और “लोन एण्ड एडवांस -वैधानिक और अन्य प्रतिबंध” से संबंधित नियमों का अनुपालन करने में विफल रहा। यह सेवा प्रदाता की वार्षिक समीक्षा और शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे के पहले संपर्क न करने के नियमों का पालन नहीं कर पाया। कारण बताओ नोटिस पर प्रतिक्रिया असन्तुष्ट होकर केन्द्रीय बैंक ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
आईसीआईसीआई बैंक पर लगा इतना जुर्माना
आईसीआईसीआई बैंक “लोन और एडवांस-वैधानिक और अन्य प्रतिबंध” पर जारी निर्देशों का पालन करने में फेल हुआ। यह बैंक “बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं” और “वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफएलएस द्वारा फ्रॉड वर्गीकरण और रिपोर्टिंग” से संबंधित निर्देशों का अनुपालन करने में विफल हुआ। इसलिए आरबीआई ने इसपर 12.19 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई की असर ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन पर नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट कर दी है।