Bhind News: छात्रों और अभिभावकों के हित में भिंड जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होनें निजी स्कूलों में किताबों के मूल्य का निर्धारण संबंधित आदेश जारी किया है। अब जिले भर के सभी निजी स्कूलों की किताबें अब तय रेट पर उपलब्ध होंगी। कलेक्टर ने नियमों को लेकर निजी स्कूलों के संचालक और प्राचार्यों को पत्र जारी किया है। 23 अगस्त को आयोजित बैठक के दौरान कलेटर ने कक्षा 1 से 8 की पुस्तकों का मूल्य तय करने का लिया है।
स्कूल संचालक खुद के फायदे के लिए निजी पब्लिशर्स की पुस्तकें निर्धारित दुकानों पर रखवाते हैं। ऐसे में विद्यार्थी और अभिभावक को विवश होकर महंगे रेट पर पुस्तकों को खरीदना पड़ता है। जिसका सीधा प्रभाव उनके जेब पर पड़ता है। शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने फिक्स्ड रेट पर किताबों की बिक्री करने का आदेश जारी किया है।
कक्षा 1 से 8 की किताबों के लिए इतनी होगी कीमत (Books at fixed price)
आदेश अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 2 की पुस्तकों की कीमत 800 रुपये से अधिक नहीं होगी। कक्षा 3 से कक्षा 4 के किताबों की अधिकतम कीमत 900 होगी। वहीं कक्षा 5 के लिए किताबों की अधिकतम कीमत 1000 रुपये और कक्षा 6 से 8 के लिए 1200 रुपये होगी।
दुकानदारों को वापस करने होंगे पैसे (Bhind Collector Order)
प्रशासन ने छात्रों और अभिभावक को निर्धारित कीमत से अधिक की किताबों को न खरीदने की सलाह दी है। यदि किसी ने निर्धारित मूल्य से अधिक में पुस्तकों को खरीद लिया है उन्हें एक्स्ट्रा पैसे वापस मिलेंगे। मांग करने पर पुस्तक विक्रेता तय अतिरिक्त राशि को तत्काल प्रभाव से वापस करने के लिए बाध्य होंगे।