RBI KYC Guidelines: समय-समय पर केवाईसी को अपडेट करवाना बहुत अनिवार्य होता है। जिसके लिए बैंक के ब्रांच में जाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को राहत देते हुए गुरुवार को फ्रेश केवाईसी के लिए अपडेट जारी किया है। अब ग्राहक फ्रेश केवाईसी करवाने की प्रक्रिया घर बैठे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन (V-CIP) प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं।
आरबीआई ने बैंकों को दिए निर्देश
5 जनवरी को आरबीआई ने इस सुविधा की जानकारी दी है। साथ ही यह भी कहा कि यदि केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होता है तो Re-KYC को केवल सेल्फ डिक्लेयरेशन के भी किया जा सकता है। इस सुविधा के लिए केन्द्रीय बैंक ने देश के विभिन्न बैंकों को निर्देश भी दिए हैं। और सलाह दी है कि ग्राहकों को अलग-अलग नॉन-फेस टू फेस चैनलों के जरिए भी इस तरह के सेल्फ डिक्लेयरेशन करने के ऑप्शन भी प्रदान करें।
ग्राहक जरूर रखें इन बातों का ख्याल
आरबीआई के मुताबिक कस्टरमर्स को इस बात की जानकारी होना अनिवार्य होगा कि उन्हें किस चीज को अपडेट करना है। उनके बैंक द्वारा कौन-से ऑप्शन री-केवाईसी के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि आसानी से रिमोट तरीके से जानकारी को जमा किया जा सके। बेहद ही आसान तरीके से ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठाया सकते हैं। इसके लिए कुछ पर्सनल डिटेल्स की जानकारी होना अनिवार्य होगा। जिसमें रजिस्टर्ड ईमेल आइडी, मोबाईल नंबर, डिजिटल चैनल, एटीएम शामिल है।