RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियां के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने के लिए परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है। 12 नवंबर से ही बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया गया है। इस संबंध में आरबीआई ने नोटिस भी जारी किया है।
इस बैंक को जमा की स्वीकृति और जमा की वापसी सहित अन्य चीजों के साथ-साथ बैंकिंग व्यवसाय करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया ह। इस कार्रवाई का प्रभाव ग्राहकों पर भी पड़ेगा। वे एक निर्धारित राशि की प्राप्त करने के हकदार होंगे।
आखिरी आरबीआई ने क्यों उठाया यह कदम? (Bank License Cancelled)
केंद्रीय बैंक ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का चालू रहना इसके जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक बताया है। आरबीआई ने कहा कि, “बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। ऐसे में ऐसे में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22(3) (डी) के प्रावधानों का उल्लंघन होता है। इसके अलावा अन्य का प्रावधानों का अनुपालन करने में भी बैंक सक्षम नहीं है। अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को भी पुनर्भुगतान करने में असमर्थ है । यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर इसका प्रभाव पड़ेगा।”
ग्राहक निकाल पाएंगे इतने पैसे
डीआसीजीसीअधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से 5 लाख की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार है। बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 95.80% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमाराशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।