Advance Tax: जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2024 की शुरूआती तीन किस्त के प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने 17 दिसंबर 2023 तक टोटल 6,25,249 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स के रूप में लोगों से वसूला था। जिसमें से कॉर्पोरेशन टैक्स (CIT) 4,81,840 करोड़ रुपए और पर्सनल इनकम टैक्स (PIT) 1,43,404 करोड़ रुपए था।
जानें कैसे करें जमा:
इसे जमा करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाकर ‘ई-पे टैक्स’ को सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालना होगा, एडवांस टैक्स पर क्लिक करके अपने पेमेंट मेथड को चुनना होगा और अंत में पेमेंट को कंप्लीट करके पे-नाऊ पर क्लिक करना होगा।
वहीं आपको बता दें की एडवांस टैक्स के भुगतान में डिले डेट पर आपको अलग से ब्याज देना पड़ सकता है। दरअसल अगर आपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने में देरी की है या बचे हुए अमाउंट का पूरा पेमेंट नहीं किया है, तो आपसे हर माह करीब 1% के रेट से इंटरेस्ट आपसे वसूला जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट से एक दिन भी लेट किया है तो आपसे पूरे तीन महीने का इंटरेस्ट वसूला जा सकता है।
एडवांस टैक्स की जरूरत क्यों होती है?
दरअसल इनकम टैक्स एक्ट की धारा 208 के तहत, अगर किसी व्यक्ति पर किसी एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपए से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी का संभावना होती है, तो फिर उसे एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। जबकि नियमों के हिसाब से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इससे राहत दी जाती है। हालांकि इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।