भोपाल: अब और सख्त कोरोना कर्फ्यू ,जानिए क्या रहेगा खुला-बंद

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भोपाल डेस्क रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितो की बढ़ती संख्या को देखते भोपाल में कोरोना कर्फ्यू और सख्ती से लागू किया जाएगा। 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे से सोमवार 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस बात की आदेश जारी किये है।

मध्य प्रदेश के इन जिलों में बढ़ाया गया 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू, सख्ती की तैयारी

कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि उक्त क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा ।इस कर्फ्यू में अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार ,नगर निगम, नगर पालिका, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सीएम हेल्पलाइन, पोस्टल सेवाएं ,कार्यालयों के लेखा शाखा विभागों को छोड़कर सभी विभाग बंद रहेंगे। राज्य एवं जिलों में माल एवं सेवाओं का आवागमन जारी रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, अन्य स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी। इसी के साथ केमिस्ट, पेट्रोल पंप, बैंक व एटीएम चालू रहेंगे। दूध की दुकाने सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक खुली रहेगी। किराना दुकाने और सब्जी के ठेले या वाहन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को केवल घर पहुंच सेवा के तहत उपलब्ध होंगे।


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Virendra Sharma

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