Mask: कोरोना से बचाव को लेकर सख्त शिवराज, मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना भी, जेल भी

Virendra Sharma
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj singh chouhan) ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मास्क (Mask) ना पहनने वालों को जुर्माने के साथ साथ खुली जेल में भी रखा जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढा है वह सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। शनिवार को कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान शिवराज ने यह निर्देश दिए।

शनिवार को मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अट्ठाइस सौ के पार कर गया। इंदौर में यह संख्या 700 और भोपाल में 500 के पार रही। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अब दवाई के साथ साथ कड़ाई भी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोरोना से बचने के लिए मास्क (Mask) नहीं लगाने वालों को जुर्माना भी किया जाए और इसके साथ साथ उन्हें खुली जेल में भी कुछ समय के लिए रखा जाए। सभी माध्यमों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए कि हर व्यक्ति मास्क (Mask) पहने। समाज के सभी वर्गों में सघन जागरूकता अभियान चलाया जाना भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 20369 एक्टिव केस हैं। औसत पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश में 7 दिनों का औसत 10.1% है। संक्रमण के मामले में मध्यप्रदेश देश में आठवें स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश के 20 जिलों में अधिक नए प्रकरण सामने आ रहे हैं जिसमें इंदौर में 708 ,भोपाल में 502, जबलपुर में 205, ग्वालियर में 120, उज्जैन में 89, रतलाम में 79 ,खरगोन में 74, प्रकरण है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन जगहों पर रविवार का लॉकडाउन है वहां रविवार को भी व्यक्ति वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग जगहों पर कलेक्टरो ने वैक्सीनेशन के लिये जाने वाले लोगों को छूट दी है।

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गरीब मरीज का निशुल्क इलाज सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और आयुष्मान कार्ड के आधार पर उनका इलाज कराने की व्यवस्था करने को कहा गया है। निजी अस्पतालों में, जिनमें बेड खाली है, उनके साथ भी अनुबंध करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही इंदौर में 10,000 बैडो की उपलब्धता की सुनिश्चित करने के भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं और कोरोना के लिए शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही इलाज करने की व्यवस्था निजी अस्पतालों में करने को कहा गया है।

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जिन जिलों में अधिक प्रकरण हैं वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन की सख्त मॉनिटरिंग की व्यवस्था और गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए। गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर जिलों में कोविड-19 सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं और जो जिले संडे लॉक डाउन की अनुमति चाहते हैं उन्हें अनुमति दिए जाने की भी गृह मंत्रालय को अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोनान फैलने देने की व्यवस्था करने के निर्देश करने की भी बात कही है।

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मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद, कि जिन जिलों में आवश्यकता हो, वहां के कलेक्टर रविवार को लॉक डाउन  की अनुमति माग सकते हैं और उन्हें मांगे जाने पर अनुमति दी जा सकती है, यह संभावना है कि मध्य प्रदेश के और जिलों में रविवार को लॉक डाउन किया जा सकता है। दरअसल जिस भयावहता के साथ में कोरोना संक्रमण बढ रहा है, उसे देखते हुए यह जरूरी भी है कि कुछ प्रतिबंध कड़ाई के साथ लागू किए जाएं ताकि कोरोना की बढती रफ्तार पर लगाम कसी जा सके।


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