कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, DoPPW ने जारी किया आदेश, GPF नियम में संशोधन, इस तरह मिलेगा लाभ

cpc

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए। जिसके तहत 6th-7th pay commission कर्मचारियों और ग्राहकों के प्रोविडेंट फंड की अधिकतम सीमा राशि को लेकर नवीन संशोधन किए गए है। इसके तहत एक वित्त वर्ष में GPFF के सब्सक्रिप्शन की सीलिंग 5 लाख रूपए तक होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले एक ग्राहक के जीपीएफ खाते में सदस्यता की कुल राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अनुसार, एक ग्राहक के संबंध में जीपीएफ की सदस्यता की राशि, परिलब्धियों के 6% से कम और ग्राहक की कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में एक ग्राहक के अपने जीपीएफ खाते में सदस्यता की कुल राशि की कोई सीमा नहीं थी।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi