कर्मचारी-पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर, DoPPW ने जारी किया आदेश, पेंशन नियम में संशोधन, पारिवारिक पेंशन अनुदान का होगा भुगतान

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पेंशन विभाग (DoPPW) द्वारा एक नवीन आदेश जारी किए गए हैं।जिसके तहत सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में संशोधन के तहत 6th-7th pay commission सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पारिवारिक पेंशन (family pension) मामले में संशोधन किए गए। सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों की अविवाहित या तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का अनुदान इस नियम के तहत भुगतान किया जाएगा।

पेंशन विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु पर परिवार पेंशन के भुगतान के साथ करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का अनुदान इस तरह देय होगा।


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Kashish Trivedi

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