नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। विभाग में एक बार फिर से 7th pay commission कर्मचारियों के लिए बड़े आदेश जारी किया है। जिसके तहत सामान ग्रेड (same grade pay) पर सातवें वेतनमान (7th cpc) के तहत समान लेवल और पद संवर्ग से दूसरे पदोन्नति (promotion) पर उनके लिए नवीन वेतनमान तय किए गए हैं। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। अब कर्मचारियों को इसी समान ग्रेड पे के जरिए उन्हें वेतन का लाभ दिया जाएगा।
समान ग्रेड पे/लेवल (7वें CPC) वाले पद/संवर्ग से दूसरे पद/संवर्ग में नियुक्त कर्मचारियों को एमएसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने को लेकर आदेश जारी किये गए हैं। वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक (GP 2800/वेतन स्तर 5) से पूछताछ सह आरक्षण लिपिक (GP 2800/वेतन स्तर 5) और वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक (GP 2800/वेतन स्तर 5) से नियुक्ति की गणना न करके एमएसीपीएस लाभ प्रदान करने के संबंध में मामला बोर्ड कार्यालय में गुड्स गार्ड (GP 2800/पे लेवल 5) विचाराधीन है।
यह मुद्दा NFIR द्वारा पीएनएम फोरम में मद संख्या 15/2021 के रूप में उठाया गया है। यह देखा गया है कि इन मामलों में वेतन निर्धारण के लाभ के बिना समान ग्रेड वेतन/वेतन स्तर वाले पदों पर नियुक्ति एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में की जाती है।
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यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को एमएसीपीएस लाभों को विनियमित करते समय सीनियर कमर्शियल क्लर्क (GP 2800/पे लेवल 5) से गुड्स गार्ड्स (GP 2800/पे लेवल 5) और सीनियर कमर्शियल क्लर्क (GP 2800/पे लेवल 5) में नियुक्ति की जाए।
पूछताछ सह आरक्षण लिपिक (जीपी 2800 / वेतन स्तर 5) को पदोन्नति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए, एमएसीपीएस के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है। इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।