MP हाईकोर्ट ने विभाग को जारी किया नोटिस, कर्मचारी के क्रमोन्नति पर बड़ा फैसला

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने शिक्षा विभाग (Education Department) को 2 मामलों में नोटिस (notice) जारी किया है। दरअसल कोर्ट ने बार-बार ट्रांसफर (Transfer) करके कर्मचारी (Employees) को परेशान करने के मामले में शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में शिक्षा विभाग के असिस्टेंट ग्रेड के पद पर कार्यरत रणेश गौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि उनके मूल विभाग में पदस्थापना नहीं देकर उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील पेश करते हुए अधिवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि सबसे पहले कर 30 अगस्त 2021 को है शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से तबादला देकर विकास खंड शिक्षा अधिकारी गोटेगांव किया गया। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही उन्हें हाय को स्कूल भेज दिया गया। इसके 1 महीने बाद 14 दिसंबर को उन्हें वापस विकास खंड शिक्षा अधिकारी और उसके बाद 13 जनवरी 2022 को उत्कृष्ट विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया।


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Kashish Trivedi

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