नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के लाखों पेंशनभोगी (Pensioners) और पारिवारिक पेंशन भोगियों (Family pensioners) के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पेंशन भोगियों को मिलने वाले चिकित्सा भत्ता (FMA) से सीजीएचएस ओपीडी (CGHS OPD) सुविधा प्राप्त करने के नियम में बदलाव किए गए हैं। जिसके लिए संशोधित प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेश का पालन अनिवार्य होगा। इसके तहत पेंशनर्स निश्चित चिकित्सा भत्ता से सीजीएचएस ओपीडी के विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। इसके लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
2 अगस्त को जारी हुए आदेश के मुताबिक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) के दिनांक 23 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/05/2019-P&PW(D) में FMA से CGHS (OPD) में जाने की सुविधा निर्धारित की गई है। जिसके तहत केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने इस संबंध में विशेष मुहर प्राधिकरण (SSA) का एक प्रारूप तैयार किया है और एफएमए को बंद करने के संबंध में मामलों के प्रसंस्करण के लिए अपने डेटाबेस को अपडेट किया है।
अब पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को एफएमए को रोकने के संबंध में केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (CPPC) से FMA फॉर्म-4 में सूचना प्राप्त होने पर सीपीएओ अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा और वेतन और लेखा कार्यालय के रिकॉर्ड में आवश्यक अद्यतन के लिए संशोधन प्राधिकरण जारी करना अनिवार्य होगा। आदेश को ध्यान में रखते हुए सभी सीसीए/सीसीए/सीए/एजी से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन पीएओ को अपने रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निर्देश जारी करें। जिसके लिए फॉर्म प्रारूप को भरना जरुरी होगा।
पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी द्वारा निश्चित चिकित्सा भत्ता (FMA) से सीजीएचएस (OPD) सुविधा में विकल्प के परिवर्तन के कार्यान्वयन के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुसरण में, डीओपीपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/05/2019-पी एंड पीडब्ल्यू (D) दिनांक 23.03 .2022, सीपीपीसी ने सूचित किया है कि पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को एफएमए को बंद कर दिया गया है:
इसके लिए निम्न जानकारी अंतरित करना आवश्यक है :-
- पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम
- पीपीओ नंबर
- सेवानिवृत्ति की तिथि
- वेतन और लेखा कार्यालय
- FMA को बंद करने की तिथि
- PARAS (CPAO डेटाबेस) में आवश्यक अद्यतनीकरण किया गया है।
- यह उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए है।