Wed, Dec 24, 2025

Ration Card : राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, शासन की बड़ी तैयारी, कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ

Written by:Kashish Trivedi
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Ration Card : राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, शासन की बड़ी तैयारी, कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ

लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। राशन कार्ड धारकों (Ration card holders) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राज्य शासन द्वारा राशन कार्ड धारकों को कई खास तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने एलान किए हैं। प्रदेश में 80000 डीलर की दुकानों को CSC के रूप में डिवेलप करने का फैसला किया गया है। जिसके बाद ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं और लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए गए इस फैसले के बाद डीलर सहित कार्ड धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल एक तरफ जहां राशन कार्ड धारक घर के पास ही राशन से जुड़ी सुविधाएं ले सकेंगे। वहीं राज्य सरकार द्वारा कोटेदारों को 20 प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।

इसके तहत राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई। सुविधा केंद्र पर आयुष्मान भारत योजना सहित राज्य शासन और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं इन सुविधा केंद्र पर किसान सहित आम जनता आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम उज्जवला कनेक्शन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना,, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता रखेंगे।

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इसके अलावा उन्हें डीलर्स के CSC पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, भारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़ी सर्विसेज सहित इ-डिस्ट्रिक्ट,सर्विस ई वाहन सारथी ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंक मित्र, सिविल रिक्वेस्ट, फास्ट्रेक सर्विस आईटीआर आदि सुविधा का भी लाभ मिलेगा।

इससे पहले देश के 11 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 13,000 लोगों ने पिछले महीने की शुरुआत में शुरू की गई सामान्य पंजीकरण सुविधा के तहत राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक सामान्य पंजीकरण सुविधा शुरू की थी।

वहीँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए अधिकतम कवरेज प्रदान करता है। वर्तमान में, लगभग 79.77 करोड़ लोगों को अधिनियम के तहत अत्यधिक रियायती खाद्यान्न दिया जाता है। जबकि नए आँकड़े में 1.58 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है।