MP पंचायत और नगरीय चुनाव पर बड़ी अपडेट, आचार संहिता में छूट के प्रस्ताव के लिए निर्वाचन आयोग ने दिए बड़े निर्देश

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश पंचायत (mp panchayat election 2022) और नगर निकाय चुनाव (MP urban body election) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल नगर पालिका खुरई और गढ़ाकोटा की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता में छूट का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। जिस पर बड़ी निर्देश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि शासन स्तर पर आने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।

वही महापौर के लिए एक और पार्षद के लिए 18 नाम निर्देशन पत्र अब तक प्राप्त किए जा चुके हैं। नाम निर्देशन पत्र भरने का कार्यक्रम 11 जून से शुरू हुआ है और नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 18 जून दोपहर 3:00 बजे तक रखी गई है। वही ई नगर पालिका पोर्टल और अमृतमय ऐप से संबंधित प्रशिक्षण को भी संपर्क कर लिया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के कारण प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता में छूट के प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन (विभाग) स्तर से प्राप्त होने पर ही उस पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। शासन स्तर के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि सभी विभाग आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का अध्ययन कर लें। आचरण संहिता के प्रावधानों में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर ही विशिष्ट आकस्मिकता की स्थिति में आयोग को छूट का प्रस्ताव भेजें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन से इस जानकारी से विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टर्स एवं जिला अधिकारियों को अवगत कराने का अनुरोध किया है।

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नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 में 11 जून को शाम 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महापौर पद के लिए एक और पार्षद पद के लिए 18 नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त हुए हैं। नाम निर्देशन-पत्र भरने का कार्य 11 जून से शुरू हुआ है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि महापौर पद के लिए नगरपालिक निगम इंदौर में एक अभ्यर्थी ने नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया है। पार्षद पद के लिए जिला मुरैना में 1, भिंड में 2, ग्वालियर में 4, सागर में एक, छतरपुर में एक, सतना में एक, जबलपुर में एक, नर्मदापुरम में एक, विदिशा में एक, सीहोर में 2, शाजापुर में एक, इंदौर में एक और रतलाम में एक नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि नाम निर्देशन-पत्र लेने की अंतिम तारीख 18 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 20 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून (अपरान्ह 3 बजे तक) है। इसी दिन अभ्यार्थियों को निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई और दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी। निर्वाचन 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें 16 नगरपालिक निगम, 76 नगर पालिका परिषद और 255 नगर परिषद् हैं।

इससे पहले मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा ई-नगर पालिका पोर्टल पर ऑन लाइन बिलिंग सिस्टम के लिए हाऊस होल्ड कनेक्शन की जानकारी अपलोड करने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञ श्री रविन्द्र कुमार शर्मा ने ई-नगर पालिका पोर्टल पर उपभोक्ता आईडी जनरेट करने और पोर्टल प्रचालन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। कार्यशाला में अमृत योजना के लिए निर्मित अमृतमय ऐप पर जल प्रदाय और सीवरेज कनेक्शन विवरण अद्यतन करने की विधि भी बताई गई। प्रशिक्षण में नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जल प्रदाय और सीवरेज परियोजना के ठेकेदार और इकाईयों के परियोजना प्रबंधक वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

वहीँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सागर जिले की नगरपालिका परिषद् खुरई और गढ़ाकोटा की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची एक जनवरी 2022 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जायेगी। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 जून को होगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगरपालिका के वार्ड एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 14 जून 2022 को किया जायेगा। दावे-आपत्ति 21 जून तक (अपरान्ह 3 बजे तक) लिये जायेंगे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जायेगा।

फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 28 जून को नगरपालिका के वार्डों तथा अन्य विहित स्थानों पर किया जायेगा। नवगठित नगर परिषद कर्रापुर जिला सागर के वार्डों के विभाजन एवं सीमा वृद्धि की कार्यवाही पूरी कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर को दिये गए हैं।


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