नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पेंशनर्स (Pensioners) के लिए Pension पर बड़ी अपडेट है। दरअसल 1 से 5 तारीख के बीच में पेंशनर्स के पेंशन खाते में भेजने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। कई राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसे निर्देश से बैंकों (banks) को दिए गए हैं। केंद्रीय पेंशनर्स के पेंशन में 3 फीसद की बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद पेंशनर्स के DR बढ़कर 34 फीसद हो गए हैं। वहीं अप्रैल महीने के पेंशन मई महीने में Pensioners के खाते में भेजे जाएंगे। इसी बीच नॉमिनेशन (nomination) और पेंशन एरियर (pension arrears) को लेकर नई अपडेट सामने आई है।
दरअसल पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियम, 1983 में जीवन भर पेंशन के लिए नामांकन जमा करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के कागजात भरते समय फॉर्म ए में पेंशन के बकाया के लिए नामांकन जमा करना अनिवार्य है।
इसके बाद यह नामांकन PPO के साथ पेंशन वितरण प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाता है। पेंशन के बकाया भुगतान (Nomination) नियम, 1983 की अधिसूचना से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकरण को नामांकन प्रस्तुत करना आवश्यक था।
पेंशनभोगियों के नामांकन को संभालने की प्रक्रिया
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 31 मार्च, 2022 के एक नोट में सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा कार्यालयों, सीपीएओ और पेंशन वितरण प्राधिकरणों और बैंकों को बकाया भुगतान के तहत जमा किए गए पेंशनभोगियों के नामांकन को संभालने के लिए प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा है।
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पेंशन (नामांकन) नियम, 1983 निम्नलिखित को निर्धारित करके:
मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई
- लेखा अधिकारियों द्वारा कार्रवाई
- केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा कार्रवाई
- पेंशन वितरण प्राधिकरण/बैंक द्वारा कार्रवाई
नियमों की अधिसूचना के बाद सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को फॉर्म ए में तीन प्रतियों में नामांकन जमा करना आवश्यक था, कार्यालय के प्रमुख या विभाग जहां से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे।कार्यालय प्रमुख को पेंशनभोगी को फॉर्म “ए” में नामांकन की विधिवत सत्यापित डुप्लीकेट प्रति लौटानी होगी। नामांकन की तीन प्रतियों को PAO/CPAO के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन संवितरण प्राधिकारी को भेजा जाना है।
पेंशनभोगी बाद में पेंशन वितरण प्राधिकरण को फॉर्म “ए” तीन प्रतियों में जमा करके नामांकन को संशोधित कर सकता है। पेंशन संवितरण प्राधिकरण को नामांकन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर पेंशनभोगी को नामांकन की विधिवत सत्यापित डुप्लीकेट प्रति लौटानी होगी। तीन प्रतियों की प्रति विभाग के लेखा अधिकारी को भेजी जानी है, जहां से पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ था, जबकि नामांकन की मूल प्रति पीडीए के पास दर्ज की जाएगी।
यदि पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पेंशन का कोई बकाया होता है, तो पेंशन के ऐसे बकाया का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके पक्ष में पेंशन (नामांकन) नियम, 1983 के बकाया भुगतान के तहत नामांकन मौजूद है।
पेंशनभोगियों की शिकायतें
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को कुछ पेंशनभोगियों/पेंशनभोगियों के संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि, अक्सर, जब पेंशनभोगी पेंशन वितरण प्राधिकरण (पीडीए) को अपना नामांकन जमा करते हैं, तो बैंक कर्मचारियों की ओर से इसे स्वीकार करने में अनिच्छा होती है। ये नामांकन क्योंकि वे नियमों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं।
इसके अलावा यदि बैंक द्वारा नामांकन स्वीकार किया जाता है तो पेंशनभोगी को इसकी सुरक्षित कस्टडी और आवश्यकता पड़ने पर इसकी पुनर्प्राप्ति के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि वह सुनिश्चित नहीं है कि नामांकन बैंक की प्रणाली में फीड किया गया है या नहीं।
ज्यादातर मामलों में नामांकन की अनुपलब्धता की समस्या बैंकों द्वारा नामांकन के अनुचित संचालन के कारण हो सकती है, क्योंकि बैंक नामांकन का उचित रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। समस्या तब भी उत्पन्न हो सकती है। जब सेवानिवृत्ति के समय जमा किया गया। नामांकन पेंशनभोगी की मृत्यु से पहले या किसी अन्य कारण से अमान्य हो जाता है और पेंशनभोगी बैंक में फॉर्म A या बैंक में कर्मचारियों के लिए एक नया नामांकन जमा करने में विफल रहता है। शाखाएं अज्ञानता के कारण नामांकन स्वीकार नहीं करती हैं।
साथ ही पेंशनर्स को सुविधा देते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन के लिए सिंगल विंडो पोर्टल स्थापित किया गया है। जिससे पेंशनर्स की किसी भी समस्याओं का हल मिल सकेगा पेंशनर सीनियर सिटीजन अपनी शिकायत को यहां रख सकेंगे और सिंगल विंडो पोर्टल के तहत सीनियर सिटीजन को इसका फायदा होगा।
हालांकि इसका उद्देश्य पेंशनर्स के लिए अपनी शिकायत को उठाने और व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से संपर्क कर डिजिटल मेकैनिज्म के साथ उनकी शिकायतों को दूर करना है। इसके अलावा पोर्टल न केवल देश भर के पेंशनर्स के उनके संघ के साथ संपर्क में रहेगा। नियमित रूप से उसके इनपुट से और शिकायतों को भी प्राप्त किए जाएंगे। सिस्टम से निपटाने की शिकायत की स्थिति नोडल अधिकारी ऑनलाइन देख सकेंगे।