नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा त्यौहार से पहले कर्मचारियों (Employees) और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत CPSEs कर्मचारी के DA में वृद्धि (DA Hike) की गई है। इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। दरअसल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) में गैर-संघीय पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पद के लिए वेतनमान (pay scale) में संशोधन 01.01.1997 के तहत संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान के संबंध में आदेश जारी हुआ है।
कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, DA की दरों में संशोधन, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, खाते में 38000 तक बढ़ेगी राशि
DPE के दिनांक 25.06.1999 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III में नई DA योजना का संदर्भ लेने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और CPSE के गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दरों का संकेत दिया गया है। सीपीएसई के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दर 01.10.2022 से 399.5% है।
महंगाई भत्ते की उपरोक्त दरें 1.ई. 399.5% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगा। जिन्हें डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.06.1999 के अनुसार संशोधित वेतनमान (1997) की अनुमति दी गई है। भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वोक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के ध्यान में लाएं।