लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, राजपत्रित और प्रतिबंधित छुट्टियों की घोषणा, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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Govt employee news

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 6th-pay commission केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कर्मचारियों के लिए 2023 के छुट्टियों की सूची (Holiday list) की घोषणा कर दी गई है। वर्ष 2023 के लिए केंद्र सरकार के कार्यालय में मनाई जाने वाली राजपत्रित प्रतिबंध छुट्टियों के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसका लाभ 5वें, 6वें, 7वें वेतनमान (7th pay revision) के कर्मचारियों को होगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2023 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-I में निर्दिष्ट अवकाशों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी को भी अनुबंध- II में निर्दिष्ट प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची में से उसके द्वारा चुने जाने वाले किन्हीं दो छुट्टियों का लाभ उठाने की अनुमति है।

इसके अलावा दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर स्थित केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में पैरा 3.1 में नीचे दर्शाई गई 12 वैकल्पिक छुट्टियों में से चुनी जाने वाली तीन छुट्टियों के अतिरिक्त निम्नलिखित अवकाश अनिवार्य रूप से होंगे:

  • गणतंत्र दिवस
  • स्वतंत्रता दिवस
  • महात्मा गांधी का जन्मदिन
  • बुद्ध पूर्णिमा
  • क्रिसमस का दिन
  • दशहरा (विजय दशमी)
  • दीपावली (दीपावली)
  • गुड फ्राइडे
  • गुरु नानक का जन्मदिन
  • ईद-उल-फितर
  • इदुल ज़ुहा
  • महावीर जयंती
  • मुहर्रम
  • पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन (Eid-ए-मिलाद)

वहीँ नई दिल्ली/दिल्ली में स्थित कार्यालयों के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तीन छुट्टियों का चयन किया जाता है और दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर स्थित कार्यालयों के लिए तीन छुट्टियों का चयन केंद्र सरकार की कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति द्वारा राज्यों की राजधानियों में किया जाता है, यदि आवश्यक हो, तो राज्य में अन्य स्थानों पर समन्वय समितियों के परामर्श से नीचे दी गई सूची से राज्यवार रहेगा।

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संबंधित राज्य के भीतर सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए समान रूप से लागू होने वाली अंतिम सूची को अधिसूचित किया जाएगा और उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इसके बाद पैरा 5.1 और 5.2 में दर्शाए गए कुछ अपवादों को छोड़कर, त्योहारों और तारीखों में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है, जैसा कि अनुबंध-I और अनुलग्नक-II में दर्शाया गया है। 12 वैकल्पिक छुट्टियां इस प्रकार हैं:

  • दशहरा के लिए एक अतिरिक्त दिन
  • होली
  • जन्माष्टमी (वैष्णवी)
  • राम नवमी
  • महा शिवरात्रि
  • गणेश चतुर्थी / विनायक चतुर्थी
  • मकर संक्रांति
  • रथ यात्रा
  • ओणम
  • पोंगल
  • श्री पंचमी / बसंत पंचमी
  • विशु/वैशाखी/वैशाखडी/भाग बिहू/मशादि उगादि/चैत्र सुकलादि/चेती चंद/गुड़ी पड़वा/पहला नवरात्र/नौराज/छठ पूजा/ करवा चौथ।

आदेश में कहा गया है कि किसी भी वैकल्पिक अवकाश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यदि शुरू में घोषित त्योहारों में से कोई भी, बाद में साप्ताहिक अवकाश या किसी अन्य गैर-कार्य दिवस पर पड़ता है या एक ही दिन में एक से अधिक त्योहार पड़ने की स्थिति में होता है।

इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-II के रूप में संलग्न प्रतिबंधित अवकाशों की सूची। दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए है। राज्यों की राजधानियों में समन्वय समितियां स्थानीय महत्व के अवसरों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित छुट्टियों की अलग सूची तैयार कर सकती हैं। उपरोक्त पैरा 3.1 में 3 परिवर्ती अवकाशों को चुनने के बाद शेष बचे 9 अवसरों को भी प्रतिबंधित छुट्टियों की सूची में शामिल किया जाना है।

5.1/5.2: दिल्ली/नई दिल्ली में कार्यालयों के लिए, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम और ईद-ए-मिलाद के संबंध में छुट्टियों की तारीख में कोई भी परिवर्तन, यदि आवश्यक हो, चंद्रमा के दर्शन के आधार पर, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सरकार से स्थिति का पता लगाने के बाद घोषित किया जाएगा। दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर के कार्यालयों के लिए, राज्य की राजधानियों में केंद्र सरकार की कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के निर्णय के आधार पर, यदि आवश्यक हो, एलफितर, इदुउल जुहा, मुहर्रम और ईद-ए-मिलाद छुट्टी की तारीख बदलने के लिए अधिकृत हैं।

ऐसा हो सकता है कि उपरोक्त अवसरों के संबंध में तिथि में परिवर्तन की घोषणा बहुत ही कम समय में की जानी है। ऐसे में P.I.B/ T.V./ A.I.R के माध्यम से घोषणा की जा सकती है। /अखबार और केंद्र सरकार के विभागाध्यक्षों /कार्यालयों के अध्यक्ष इस तरह की घोषणा के अनुसार, औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना, तिथि परिवर्तन के बारे में कार्रवाई कर सकते हैं।

2023 के दौरान, दिवाली (दीपावली) रविवार, 12 नवंबर, 2023 (कार्तिका 21) को पड़ती है। कुछ राज्यों में, दिवाली के लिए एक दिन पहले यानी “नरक चतुर्दशी दिवस” ​​पर मनाने की प्रथा है। इसे देखते हुए, यदि किसी राज्य में केंद्र सरकार के कार्यालयों में दीपावली के कारण छुट्टी “नरक चतुर्दशी दिवस (दीपावली दिवस के स्थान पर) पर मनाई जाती है, तो उस राज्य में केवल उस दिन को अनिवार्य अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

केंद्र सरकार के संगठन जिनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। एक वर्ष में तीन राष्ट्रीय छुट्टियों सहित 16 छुट्टियों तक का पालन करेंगे। अनिवार्य अवकाश के रूप में गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी का जन्मदिन। वर्ष 2023 के लिए शेष अवकाश/अवसर ऐसे प्रतिष्ठानों/संगठनों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जा सकते हैं, जो उपरोक्त पैरा 3.2 के अधीन हैं। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार छुट्टियों की सूची तय करेंगे।

विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संबंध में, इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन में निहित निर्देशों के अनुसार छुट्टियों की संख्या अधिसूचित की जाए। सं.12/5/2002-जेसीए दिनांक 17 दिसंबर, 2002। दूसरे शब्दों में, उनके पास सूची में तीन राष्ट्रीय अवकाश और महात्मा गांधी का जन्मदिन, ईद-उल-जुहा, मिलाद-उन नबी या ईद-ए-मिलाद और क्रिसमस दिवस अनिवार्य छुट्टियों की सूची में शामिल हैं और साप्ताहिक अवकाश के दिनों में आते हैं। उसके बाद ही अपनी खुद की 14 (चौदह) छुट्टियों का चयन करने का विकल्प होगा। बैंकों के संबंध में, छुट्टियों को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।


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