भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में महिला और बाल विकास विभाग (Department of Women and Child Development) ने बड़ी तैयारी की है। इसके तहत किशोरों के लिए पोषण आहार (Nutritious food) के मानक तय किए गए हैं। जिसमें बाल गृह में अब चिकन और अंडे परोसे जाएंगे। वही शाकाहारी बच्चों को गुड़ मूंगफली और 100 ग्राम पनीर दिया जाएगा। मध्यप्रदेश में डेढ़ सौ से अधिक बाल गृह, आश्रम और संप्रेषण गृह है। जिसमें किशोरों को प्रति सप्ताह इस तरह के पोषण आहार देने अनिवार्य होंगे।
मध्य प्रदेश में इस समय डेढ़ सौ से अधिक वालों के लिए विशेषज्ञ शिशु गृह है। जिसमें 30 शासकीय और 97 अशासकीय संस्था है। इन संस्थाओं में बाल अपराधी, बेसहारा, गुमशुदा, भीख मांगने वाले और निराश्रित सहित अनाथ बच्चों को रखा जाता है। इससे पहले आंगनबाड़ियों में अंडा देने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार की इस पेशकश पर भाजपा ने विरोध दर्ज किया था। विभाग ने मध्यप्रदेश किशोर न्याय नियम की अधिसूचना में शामिल किया है। 25 अगस्त को जारी हुई इस अधिसूचना में पहली बार चिकन अंडा खिलाने के मानक तय किए गए हैं।
इसके अलावा भोजन के जो मेन्यू तय किए गए हैं। उसमें दाल राजमा चना पत्तेदार सब्जियां दही और छाछ इस सप्ताह में एक बार 115 ग्राम चिकन और 4 दिन अंडे दिए जाएंगे। साथ ही शाकाहारी बच्चों को गुड़, मूंगफली-स्वीट डिश, चाय कॉफी, सूजी या पोहा, खिचड़ी और ब्रेड खाने में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को अरहर मूंग चना और काबुली चना भी उपलब्ध कराया जाना है।
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दिन में चार बार खाना परोसा जाएगा। मेथी पालक सरसों के साग के साथ सप्ताह में एक बार पत्तेदार सब्जियां देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा गैर सरकारी संस्था में कमरे भोजन कक्ष और रसोई के लिए लंबाई चौड़ाई भी निर्धारित की गई है।
लड़के लड़कियां कौन से कपड़े पहनेंगे और उन्हें साल में कितनी जोड़ी कपड़े उस उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके भी मानक तय किए गए हैं। लड़कियों को जहां इंडो वेस्टर्न, टॉप स्कर्ट, जींस पैंट, सलवार कुर्ती, स्वेटर शाल आदि तय किए गए हैं। वहीं लड़कों के लिए कमीज, टीशर्ट, शर्ट, हाफ पेंट, जींस जैकेट कुर्ता पजामा आदि निर्धारित किए गए हैं। प्रवेश के समय तीनों और छह महीने में दो बार लड़की लड़कियों को पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी।