कर्मचारियों के हित में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, होगा न्यूनतम देय वेतनमान का भुगतान, जाने फैसला

चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के हित को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से हाई कोर्ट (high court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि संविदा कर्मचारी (contract employees) जिस पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। उन्हें उसी पद पर देय न्यूनतम वेतनमान का भुगतान (Payable Minimum Pay Scale) किया जाना चाहिए। इस संबंध में आदेश देने के साथ ही हजारों संविदा कर्मचारियों को अन्य विभाग और अन्य पद पर पदस्थ किए जाने के बाद उसे पद के न्यूनतम वेतनमान के भुगतान किए जाएंगे।

बता दे कि कई बार संविदा कर्मचारियों को दूसरे समूह के साथ में स्थापित कर दिया जाता है जबकि उन्हें उनके नियुक्ति पद पर ही वेतनमान उपलब्ध कराए जाते हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर अब बड़ा फैसला आया है। एक महत्वपूर्ण आदेश में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में संविदा कर्मचारियों को “जिस पद पर वे वर्तमान में काम कर रहे हैं, उस पर देय न्यूनतम वेतनमान” का भुगतान किया जाएगा।

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न्यायमूर्ति अरुण मोंगा का फैसला हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ देवेंद्र और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता आरके मलिक के माध्यम से वकील डीएस मान के साथ दायर एक याचिका पर आया है। अदालत के समक्ष पेश हुए, उनके वकील ने आशंका व्यक्त की कि अनुबंध के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पांच पद याचिकाकर्ताओं को एक आदेश के आधार पर अनुबंधित कर्मचारियों के दूसरे समूह के साथ विस्थापित करके भरे जा सकते हैं।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, उनके वकील ने पहले कहा था कि हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सिफारिश पर 2011 में अनुबंध के आधार पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कदाचार या कार्य कुशलता में कमी का कोई आरोप नहीं था। (हारट्रॉन)।

वकील ने दलील देते हुए कहा कि अब उन्हें याचिका के साथ संलग्न एक संचार के माध्यम से HARTRON द्वारा अनुशंसित संविदात्मक कर्मचारियों के एक और सेट के साथ बदल दिया जा रहा था। वकील ने आगे कहा था कि अतिरिक्त रिक्तियों के संबंध में सिफारिशें नहीं की गई थीं और याचिकाकर्ताओं को राहत दी जाने वाली थी।

प्रतिवादियों को प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए, खंडपीठ ने जुलाई 2017 में यह स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में संचार के अनुसार नियुक्ति नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा था कि नियुक्तियां, अगर पहले ही हो चुकी हैं, तो सुनवाई की अगली तारीख तक रुकी रहेंगी।

वकील की दलीलों को रिकॉर्ड में लेते हुए कि वर्तमान में राज्य में सभी संविदा कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं, न्यायमूर्ति मोंगा ने कहा कि प्रतिवादी, के माध्यम से याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को जारी रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। निगम अगर ऐसा चाहता है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता 26 अक्टूबर, 2016 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के लाभ के भी हकदार होंगे, जो ‘पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य’ में दिए गए हैं और अब से उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके अनुसार, जिस पद पर वे वर्तमान में काम कर रहे हैं, उस पद पर देय न्यूनतम वेतनमान का भुगतान अनिवार्य है।


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Kashish Trivedi

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