हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, उम्मीदवारों को झटका, सीधी भर्ती पर लगाई रोक, जाने मामला

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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court)  ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। पदोन्नति (promotion) वाले पदों पर सीधी भर्ती (MP Direct recruitment) की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के इस रोक से कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं उम्मीदवारों को तगड़ा झटका लगेगा।

जानकारी के मुताबिक गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में सर्जरी विभाग मैं नामित एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि एसोसिएट प्रोफेसर पद पर उन्हें पदोन्नत किए जाने की वजह इस पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता द्वारा इस व्यवस्था को अवैधानिक करार दिया गया था।


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Kashish Trivedi

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