कर्मचारियों के पेंशन भुगतान और ग्रेच्युटी पर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, इस तरह मिलेगा लाभ

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तिरुवनंतपुरम, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (high court) ने एक बार फिर से कर्मचारियो (employees) के पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान (pension-gratuity)  पर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी को सजा के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद उसे पेंशन और ग्रेच्युटी का अधिकार है लेकिन वो उसके लिए दावे का अधिकार खो देता है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हाल ही में देखा जा रहा है कि 1993 के रेलवे सेवा पेंशन नियम के प्रावधानों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को सजा के अनुरूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दी गई थी। जिसके बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का दावा करने के अधिकार निहित कर दिए गए हैं।

साथ ही कहा जा रहा है कि वे छोटी और पेंशन की राशि दिया जाना नियोक्ता के विवेक पर है। सुनवाई में जस्टिस एके जयशंकर नांबियार और मोहब्बत नियाज सीपी की बेंच द्वारा महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान कहा गया कि पिछली सेवा को जब्त किया जा सकता है। दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक और अन्य कर्मचारियों द्वारा दो तिहाई पेंशन और दो तिहाई ग्रेजुएटी को मंजूरी देने के आदेश को चुनौती देने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।


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Kashish Trivedi

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