21 अप्रैल को MP में फिर शुरू होगी यह महत्वपूर्ण योजना, हितग्राहियों के खाते में अब आएंगे 55 हजार रुपए

Kashish Trivedi
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Shivraj

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में कई कन्याओं का सामूहिक विवाह (group marriage) से पहले आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Chief Minister Girl Marriage Scheme) की शुरुआत की जाएगी। जिसमें सीएम शिवराज (CM Shivraj) प्रदेश की कन्याओं के सामूहिक विवाह में शामिल होंगे। साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मदद किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के नसरूल्लागंज में 21 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुन: शुभारंभ करेंगे। कोरोना काल में स्थगित रही यह योजना संशोधित स्वरूप में पुन: शुरू की जा रही है। योजना में प्रति हितग्राही बेटी को 55 हजार रूपये के प्रावधान में 38 हजार रुपये की सामग्री, 11 हजार रूपये का चेक और 6 हजार रूपये आयोजन व्यय शामिल है। सीहोर कलेक्टर चन्द्रमोहन ठाकुर ने आज सीएम शिवराज को आयोजन की व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।

सीएम शिवराज द्वारा वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई इस योजना ने बेटियों को बोझ समझने की सदियों पुरानी मानसिकता को ही बदल दिया है। योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन के साथ ही देश के अनेक राज्य इसे अपना चुके हैं।

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अब तक हुए 5 लाख 64 हजार से अधिक विवाह

प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण श्री प्रतीक हजेला ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब तक प्रदेश की 5 लाख 64 हजार 575 कन्याओं का विवाह/निकाह करवाया जा चुका है। कोरोना काल में अवरूद्ध होने के बाद 21 अप्रैल से योजना में पुन: सामूहिक विवाह शुरू किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब बढ़ी हुई सहायता राशि और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ योजना का पुन: आगाज हो रहा है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जरूरतमंद बेसहारा परिवारों की बेटियों की शादी के लिए किया गया था। इसके लिए बेटियों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान की जाती है। गरीब निराश्रित निर्धन जरूरतमंद परिवारों की बेटियां महिलाओं तलाकशुदा महिलाओं के लिए राज्य सरकार तरह पहले 51000 की आर्थिक सहायता दी जाती थी। हालांकि अब शिवराज सरकार ने बेटियों के हित में बड़ा फैसला दिया है जहां 51000 की राशि को बढ़ाकर 55000 कर दिया गया है।

इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले विभाग के लिए समय बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और जिस लड़के से लड़की की शादी हो रही है। उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर स्टार्ट होना अनिवार्य होगा।


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