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Sat, Dec 6, 2025

इंदौर: सख्त हुआ कोरोना कर्फ्यू, धारा 144 के आदेश जारी, ये सुविधा रहेगी प्रतिबंधित

Written by:Kashish Trivedi
इंदौर: सख्त हुआ कोरोना कर्फ्यू, धारा 144 के आदेश जारी, ये सुविधा रहेगी प्रतिबंधित

इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। इंदौर में बैठक करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने कहा कि कोरोना केसों में लगातार कमी देखी जा रही है लेकिन संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए अगले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके बाद अब इंदौर प्रशासन (indore administration) ने जनता कर्फ्यू (corona curfew) को सख्त करने का बड़ा फैसला लिया है। इस दौरान संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इंदौर में किराना दुकान और फल सब्जी की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। 28 मई तक रहने वाले इस प्रतिबंध में सभी थोक और निजी किराना दुकानें बंद रहेगी जबकि लोगों को किराना, ग्रोसरी सहित फल सब्जी की बिक्री डोर टू डोर की जाएगी।

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही पहले से लागू सभी आदेश को वापस ले लिया गया है। इंदौर जिले में सभी निजी किराना दुकानें 28 मई तक बंद रहेगी। साथ ही कुछ सब्जी मंडियों के अलावा जिले के सभी हाट बाजार से तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक बिग बाजार, ऑनडोर जैसी एजेंसियां किराना और ग्रोसरी आइटम की होम डिलीवरी करेगी। होम डिलीवरी को भी लेकर नियम सख्त किए गए हैं। जहां वाहनों में 2 कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारी की उपलब्धता को प्रतिबंधित किया गया।

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इंदौर में होम डिलीवरी सुबह 6:00 से शाम 5:00 बजे तक ही की जाएगी। इसके बाद होम डिलीवरी को भी बंद किया गया है। इंदौर प्रशासन ने लोगों से अनुरोध की है कि वह घर से बाहर ना निकले।  वही अनावश्यक निकलने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की बात कही गई है।

इसके अलावा उद्योग, गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधित व्यक्ति को तीन टाइम का स्लॉट दिया गया है। जहां सुबह 8:30 से 10:00 बजे शाम 6:00 से 7:00 बजे और रात 1:00 से 2:30 बजे तक को अपने निवास से आ जा सकेंगे। वहीं इसका उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दूध का वितरण घर-घर डेयरी के माध्यम से किया जाएगा। जहां सुबह 9:00 बजे तक वही समय 5:00 से 7:00 तक दूध का वितरण किया जा सकेगा। सुबह 9:00 बजे के बाद दूध वितरण पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि संक्रमण की चेन को 31 मई तक तोड़ना आवश्यक है ताकि जून से जिलों को राहत दी जा सके। ऐसी स्थिति में यदि जनता कर्फ्यू कर सकती नहीं दिखाई गई तो संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ा जा सकेगा। जिले में जनता कर्फ्यू के बावजूद सुबह और शाम कुछ लोग बेवजह अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। जहां छूट का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जनता कर्फ्यू में सख्ती अपनाने की कोशिश की गई है।