MP के कर्मचारी-अधिकारियों को मिलेगी राहत! 14 सितंबर को आ सकता है बड़ा फैसला

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में हाई कोर्ट (HC) ने 30 अप्रैल 2016 को एससी-एसटी वर्ग (SC-ST) को प्रमोशन में आरक्षण (promotion in reservation) देने के नियम को असंवैधानिक ठहराते हुए इसे रद्द कर दिया था। जिस पर अब जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में 14 सितंबर को सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि इसके बाद प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सारे रास्ते साफ हो जाएंगे।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले सीनियर वकील मनोज गोरकेला ने कहा कि 14 सितंबर को होने वाली सुनवाई में अंतिम फैसला आ जाएगा। इससे पहले पदोन्नति नियम 2002 (Promotion Rules 2002) के तहत मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति होती थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 2016 में रोक लगाई थी।


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Kashish Trivedi

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