मध्यप्रदेश (MP) में बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) को बड़ी राहत दी जाएगी। दरअसल उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज (CM shivraj) द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के हित में कई घोषणा की गई है। वहीं वित्त वर्ष 2022 में सभी वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं को 22 हजार 500 करोड़ रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी।
जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रधान सिंह तोमर ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 21000 की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को दी गई थी। इसके साथ ही प्रदेश के किसानों के लिए भी ऊर्जा मंत्री द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। वही प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को 31 मार्च कि जारी नई दरों के मुताबिक अब लगभग 7% राशि ही जमा करनी होगी शेष बिल की राशि 93% को सब्सिडी मानकर सरकार इसका वहन करेगी।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के मुताबिक मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 31 मार्च को विद्युत की जान नहीं जा रही जारी की गई है। जिसके मुताबिक 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर के लिए कृषि उपभोक्ताओं को 29 हजार 252 रुपए, 52 हजार 177 रूपए और 1 लाख 10 हजार 608 रुपए का भुगतान होता है। सब्सिडी की घोषणा करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब किसानों को प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष ₹750 का भुगतान करना होगा।
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इससे अतिरिक्त 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर के लिए 2250 रूपए, ₹3500 और ₹7500 का ही भुगतान किसानों को करना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली ₹750 प्रति हार्स पावर एवं आयोग द्वारा जारी दरों के अंतर को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिसके लिए राज्य शासन को 3 हॉर्स पावर पावर पंप के लिए कुल ₹27002 रुपए, 5 हॉर्स पावर पंप के लिए ₹48427 रुपए और 10 हॉर्स पावर के लिए ₹1 लाख 03 हजार 100 का भुगतान सब्सिडी के रूप में करना होगा।
इसके अलावा बिजली बिल के आस्थगित 6400 करोड़ रुपए भी माफ किए जाएंगे। जिसकी घोषणा की गई थी। बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा था कि कोरोना से प्रभावित घरेलू उपभोक्ता की 31 अगस्त की पूरी बकाया राशि की जाएगी। यह राशि ₹6400 करोड़ रुपए माफ करने की घोषणा की गई थी। बता दे कि कोरोना काल में 1 किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ता के देयकों के 31 अगस्त 2020 तक की बकाया राशि और अधिभार के भुगतान करने के निर्णय लिए गए थे। जिससे उपभोक्ता को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना भी लागू की गई थी।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में 1 करोड़ 8 लाख घरेलू और 35 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। कृषि उपभोक्ताओं को डेढ़ सौ यूनिट प्रतिमाह तक मासिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के प्रथम 100 यूनिट पर ₹100 का ही भुगतान करना होता है। वहीं 100 यूनिट खपत पर शहर के प्रत्येक उपभोक्ताओं के लिए सरकार सब्सिडी के रूप में ₹517 का भुगतान कर रही है।