अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, राज्य शासन और विभाग को 120 दिन की मोहलत

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने नियुक्ति (Employee Appointment) को लेकर बड़ा आदेश जारी किया। दरअसल विभाग (department) और राज्य शासन को आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नियुक्ति से वंचित प्रतिभाशाली आवेदक के लिए सरकार किसी विभाग में रिक्त पद खोजें। हाईकोर्ट ने कहा कि रीत पर्स खोजे जाने सहित अनुसूचित जनजाति वर्ग के पद उपलब्ध होने पर व्यवसायिक परीक्षा मंडल आवेदन (MPPEB) आमंत्रित कर प्रतिभाशाली आवेदिका की नियुक्ति करे।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता उम्मीदवार से अधिक मेघावी कोई अन्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो इसके लिए मामले को सरकार के पास भेजा जाना चाहिए। सरकार नियम अनुसार याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने की प्रक्रिया को पूरा करें। किसी भी प्रतिभाशाली आवेदक को नियुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता। बता दें कि न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ द्वारा कार्रवाई की गई है जिसमें इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 120 दिन की मोहलत राज्य शासन और विभाग को दी गई है।

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Kashish Trivedi

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