MP पंचायत चुनाव : अधिसूचना जारी होते ही भरे जा सकेंगे नामांकन फॉर्म, जाने नियम और निर्देश

Kashish Trivedi
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पंचायत चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्यप्रदेश (MP) में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव के लिए सोमवार 13 दिसंबर से दोनों चरणों के लिए अधिसूचना (notification) जारी कर दी जाएगी। वहीं अधिसूचना जारी होते ही इन पदों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

नामांकन भरने की प्रक्रिया जहां 13 दिसंबर से शुरू होगी वही 6 जनवरी को मतदान होगा जबकि 11 जनवरी को पंच और सरपंच के नतीजे की औपचारिक घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को नामांकन प्रस्तुत दाखिल करते समय सभी सरकारी देनदारियों को No Dues Certificate अटैच करना अनिवार्य होगा।

इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंच- सरपंच, जनपद पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यदि कोई उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र के साथ नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके नामांकन को निरस्त किया जाएगा।

वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जामोद का कहना है कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के लिए सचिव को जनपद पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा यदि उम्मीदवार किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी या सदस्य रहा है तो उसे पूर्व पंचायत का भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

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जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे। प्रथम और द्वितीय चरण के निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद पंच सरपंच जनपद और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को 8000 रुपए, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए 4 हजार रूपए , ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 2000 जबकि पंच के चुनाव के लिए 400 प्रति निर्देशन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

नामांकन पत्र 20 दिसंबर की दोपहर 3:00 बजे तक भरे जाएंगे। 21 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जबकि 23 दिसंबर को प्रत्याशी के नाम वापस लिए जाएंगे। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद प्रत्याशियों को चुनाव के चिन्ह वितरित किए जाएंगे। जबकि पहले चरण का चुनाव 6 जनवरी, दूसरे चरण के चुनाव 28 जनवरी को सुबह 7:00 से दोपहर 3:00 बजे के बीच कराए जाएंगे।

इसके अलावा पहले चरण के चुनाव की मतगणना 10 जनवरी जबकि दूसरे चरण के पंच और सरपंच पद के मतगणना 1 फरवरी को की जाएगी। वही दोनों चरणों में शामिल जनपद पंचायत सदस्यों के मतों की गणना 22 फरवरी को जनपद पंचायत मुख्यालय और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर परिणाम 23 फरवरी को घोषित किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए पंच और सरपंच पद के चुनाव मतपत्र से कराए जाएंगे। जबकि जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव के लिए मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा।


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