भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB MPPEB) द्वारा शनिवार को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट (result) की घोषणा कर दी गई है। अंतिम रिजल्ट 6000 चरिता रक्षकों के लिए 27% आरक्षण (MP OBC Reservation) के हिसाब से तैयार की गई है। इसके साथ ही अंतिम परीक्षा परिणाम सरकार के द्वारा घोषित 73% आरक्षण के अनुसार जारी किए गए हैं। रिजल्ट की घोषणा होने के साथ ही इस पर विवाद और प्रतिक्रिया तेज हो गई है। 27% ओबीसी आरक्षण प्रावधान के लिए मामला अभी भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
आरक्षक भर्ती परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण के तहत रिजल्ट तैयार किए गए। बता दें कि मध्य प्रदेश में एसटी को 20%, एससी को 16, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण दिया गया था। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया था और फैसला आने के बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के चार विषयों में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी थी।
आरक्षक भर्ती परीक्षा में 27% आरक्षण देने पर गृह विभाग के सचिव और कर्मचारी चयन मंडल के चेयरमैन का बड़ा बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के संचालक षणमुखपरिया मिश्रा का कहना है कि गृह विभाग से जो सीट मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, उसके तहत रिजल्ट तैयार किए गए हैं। गृहमंत्री के एसीएस राजेश राजौरा का कहना है कि आरक्षक भर्ती मामले में आरक्षण विवाद सामने नहीं आया है। ओबीसी को 27% आरक्षण देकर ही रिजल्ट जारी किया गया है।
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मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से बात की गई, जिस पर जस्टिस आलोक वर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मामला विचाराधीन है। सभी विभाग को ओबीसी के 14% आरक्षण के साथ ही रिजल्ट घोषित किए जाने चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एमपीपीएससी का रिजल्ट बनाने के लिए गाइडलाइन दी है। उसका पालन सभी विभागों को पालन किया जाना चाहिए।लेकिन ऐसा नहीं करना कोर्ट की मंशा के अनुरूप नहीं होगा। ऐसे में यदि प्रभावित उम्मीदवार कोर्ट में चुनौती देते हैं तो रिजल्ट पर रोक लग सकती है।
मध्यप्रदेश में 2019 में सरकार द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था। जिसके बाद सरकारी नौकरी में आरक्षण सीमा 50% पार कर दी थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 3 सालों से ली गई। परीक्षा में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अब तक इस पर निर्णय नहीं आया है।
जिसके बाद पीएसी समेत अन्य संवर्ग की परीक्षा के नतीजे घोषित नहीं किए जा रहे हैं। पिछले 3 साल में ओबीसी के 27% आरक्षण दिए जाने के मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा के नतीजे घोषित किए जाने पर कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला आने तक रोक लगाई गई है। प्रदेश में अफसरों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा ओबीसी को 14% आरक्षण दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जो आरक्षण के पूर्व में 50% सीमा के अनुसार निर्धारित हैं।
अब आरक्षक भर्ती परीक्षा में 27% आरक्षण के हिसाब से 6000 रक्षकों को चयन कर अंतिम रिजल्ट घोषित कर दी गई है। जिसके बाद प्रदेश में आरक्षण 73% पहुंच गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही 7500 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए अधिसूचना इस साल के अंत तक जारी की जा सकती है।