कर्मचारियों-अधिकारियों को लगेगा बड़ा झटका, आदेश जारी, होगी वेतन काटे जाने की कार्रवाई

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल राज्य सरकार (state government) द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश (order) जारी करते हुए कहा गया है कि यदि कर्मचारी 3 दिन तक काम में अनुपस्थित पाए जाते हैं तो वह कर्मचारियों को निलंबित (suspend) कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद नगर निगम में हड़कंप की स्थिति मच गई है।

अस्तित्व में आने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली के पुनर्गठित नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि तीन दिनों तक काम से अनुपस्थित पाए जाने वाले नागरिक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। सिविल लाइन जोन के उपायुक्त कार्यालय द्वारा 26 मई को जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित पाये जाने वाले कर्मचारियों के खाते से एक दिन का वेतन काट लिया जायेगा।

आदेश में कहा गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक सेवाओं को बिना देरी के समय पर पहुंचाया जाए, यह निर्देश दिया जाता है कि अब से सभी अधिकारी या अधिकारी सुबह 9 बजे से कार्यालय में मौजूद रहेंगे।” मीडिया के एक तबके में कर्मचारियों के देर से ऑफिस आने की खबरें आई हैं।

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मीडिया रिपोर्टों ने आरोप लगाया है कि नगर निगमों में कई लापरवाह कर्मचारी हैं। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी तीन मौकों पर अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त चूककर्ता अधिकारी/कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन्स डीसी कार्यालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी कार्यालय कर्मचारी एनआईसी (MCD) स्मार्ट ऐप में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

इसमें कहा गया है कि कार्यालय में अधिकारियों की उपस्थिति को सत्यापित करने के लिए ऐप में उपस्थिति रिकॉर्ड को “सत्य के एकल स्रोत” के रूप में लिया जाएगा। दिल्ली का एकीकृत नगर निगम (एमसीडी) औपचारिक रूप से 22 मई को अस्तित्व में आया क्योंकि आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती ने क्रमशः नए नागरिक निकाय के विशेष अधिकारी और आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला।

2012 में शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान एमसीडी को तीन भागों में विभाजित किया गया था। अब इसे तीन नगर निकायों- उत्तर, दक्षिण और पूर्वी नगर निगमों को मिलाकर फिर से एक कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से तीनों नगर निकायों को एक एमसीडी में मिला दिया गया है।


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