लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, पेंशन एरियर्स सहित पेंशन का होगा भुगतान, मंत्रालय ने जारी किया आदेश, बैंक को निर्देश

नई दल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के पेंशनर (pensioners) को राहत देते हुए मंत्रालय (ministry) ने बैंक को नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल पेंशन-ग्रेच्युटी (pension-gratuity) और पेंशन एरियर्स (pension arrears) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। बैंक द्वारा पेंशनर के पेंशन एरियर्स पर पीडीए (PDA) दाखिल करना अनिवार्य होता है। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि कई बैंक बकाया पेंशन पाने के लिए पीडीए के साथ नामांकन दाखिल करने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। इस बीच पेंशन मंत्रालय ने बैंक को निर्देश देते हुए कहा है कि बैंक रिसीप्ट के तहत नामांकन स्वीकार करें और अपने सिस्टम में उनका उचित रिकॉर्ड भी दर्ज करें।

जारी आदेश में कहा गया है कि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, मोहाली ने उल्लेख किया कि पेंशन के बकाया भुगतान (नामांकन) नियम, 1983 के अनुसार, प्रत्येक पेंशनभोगी को किसी भी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद (वेतन आयोगों आदि के कारण) पेंशन की बकाया राशि प्राप्त करने और उनके पेंशन वितरण प्राधिकरण (PDA) को इस तरह के नामांकन प्रदान करने के लिए नामित करना होता है।


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Kashish Trivedi

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