लाखों कर्मचारी-पेंशनर्स को मिली राहत, पुरानी पेंशन योजना का मिलेगा लाभ, अधिसूचना जारी, मिली मंजूरी

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी (Employees)- पेंशनर्स (Pensioners) उसके लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब उन्हें अपनी पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) का लाभ मिलेगा। इस मामले में केंद्र सरकार (Modi government) द्वारा पेंशन पोर्टलबिलिटी (pension portability) को मंजूरी दे दी गई है। पेंशन पोर्टलबिलिटी को मंजूरी देने के साथ ही कई कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बता दें कि इस पेंशन योजना का लाभ ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा, जो 2004 के बाद किसी अन्य संगठन से विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं। वह इसका लाभ उठा सकेंगे।

केंद्र सरकार ने जनवरी 2004 से पहले या बाद में पंजाब विश्वविद्यालय (PU) में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है। पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी (पेंशन) विनियम, 1991 में हाल ही में अधिसूचित एक संशोधन के अनुसार, जिन कर्मचारियों के पिछले संगठन में पेंशन पद थे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा।

हालांकि, उन्हें बिना किसी ब्रेक के पीयू में शामिल होना चाहिए और पिछले नियोक्ता को विश्वविद्यालय को आनुपातिक पेंशन लाभ हस्तांतरित करना चाहिए था। कई वर्षों से लंबित लाभ को आखिरकार पीयू सीनेट की सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई। 2004 के बाद पीयू में शामिल होने के लिए नौकरी बदलने वाले कर्मचारी अब तक नई पेंशन योजना के दायरे में आते थे।

हालांकि इससे इस स्तर पर केवल कुछ कर्मचारियों को ही फायदा होगा, लेकिन कहा जाता है कि इस कदम से अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को पीयू में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हाल ही में एक गजट अधिसूचना के अनुसार, पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी (पेंशन) विनियम, 1991 में विनियम 1.2 (ए) के लिए एक नया विनियमन प्रतिस्थापित किया गया था।

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अधिसूचना में कहा गया है कि 1.2 (ए) सभी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2004 से पहले विश्वविद्यालय के तहत सेवा में शामिल हुए, और वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं और पिछले संगठन में पेंशन योग्य पद पर हैं तो बिना किसी रुकावट के उचित माध्यम से आवेदन करने पर भी इन विनियमों के प्रावधानों के तहत पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा। यह इस शर्त के अधीन कि पिछले नियोक्ता ने विनियम 3.14 (i) में परिभाषित यथानुपात पेंशन लाभ विश्वविद्यालय को हस्तांतरित कर दिया है।

पीयू के एक सीनेटर ने कहा कि पेंशन पोर्टेबिलिटी के साथ, लोग अब अन्य संस्थानों से पीयू में शामिल होने से नहीं हिचकिचाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पुटा) के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने कहायह लोगों को पीयू के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पीयू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इसे विश्वविद्यालय के नियमों का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

निर्णय का स्वागत करते हुए, पीयू के पूर्व कुलपति अरुण कुमार ग्रोवर ने कहा कि ऐसे लोग थे जो पीयू में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पेंशन पोर्टेबिलिटी की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो पा रहे थे। विश्वविद्यालय को अब यह पता लगाना है कि इसके वित्तीय प्रभावों को देखते हुए लाभ को कैसे लागू किया जाए।


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