सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय कर्मचारी-डॉक्टर्स को दी बड़ी राहत, राज्य शासन को लगा बड़ा झटका, नहीं कर पाएंगे वेतन की वसूली

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इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय कर्मचारी चिकित्सकों (Employees-Doctors) को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने कहा है कि 2008 से 12 के बीच कर्मचारियों को दिए गए अतिरिक्त वेतन (extra pay) की वसूली नहीं की जा सकेगी। इस मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकार द्वारा 2008 से 12 के बीच शासकीय चिकित्सकों को वेतन वृद्धि (increment)  जारी किए गए थे।

कोर्ट के इस फैसले का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो 2013 में उसके बाद रिटायर हुए हैं। बता दें कि वर्ष 2008 में राज्य शासन के आदेश के मुताबिक शासकीय डॉक्टर्स कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई थी। जिसमें चिकित्सकों के वेतन को वरिष्ठता के आधार पर भी दे देते हुए 4000 से 12000 तक बढ़ाया गया था।


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Kashish Trivedi

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