वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम पर Supreme Court का बड़ा फैसला, राज्यों को दिए ये निर्देश

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। वन नेशन-वन राशन कार्ड (One Nation-One Ration Card) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकारों को बड़ा आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम (Scheme) लागू करने की बात कही है। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आज अनिवार्य रूप से वन नेशन-वन राशन कार्ड की स्कीम को लागू करें ताकि गरीब तबके और प्रवासी मजदूरों को इसका फायदा मिल सके।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारों को यह भी आदेश दिया है कि कोरोना की महामारी (corona pandemic)  जब तक जारी रहेगी, तब तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई संचालित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा कि सभी असंगठित मजदूर प्रवासी मजदूर के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल (registration portal) तैयार किया जाए। साथ केंद्र सरकार को एनआईसी (NIC) से संपर्क कर जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों को निशुल्क सुखा राशन उपलब्ध कराया जाए।

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बता दें कि बीते दिनों जगदीप छोकर, अंजलि भारद्वाज और कई एक्टिविस्ट द्वारा प्रवासी मजदूरों की कल्याणकारी उपाय लागू करने के अनुरोध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों को वन नेशन-वन राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से लागू करने और प्रवासी मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। वह दूसरे शहरों में नौकरी करने जाते हैं। वहां भी इस स्कीम के जरिए वह राशन कार्ड से राशन खरीद सकेंगे। बता दें कि यह योजना 1 जून से 20 राज्य में लागू की जा चुकी है। वहीं कई राज्य अभी तक ऐसे हैं ,जिन्होंने इस योजना को लागू नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द सभी राज्यों को इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए हैं।


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