नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारतीय मार्केट क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए केंद्र सरकार (Modi government) क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स (Tax) के दायरे में लाने के लिए आयकर कानूनों (IT Law) में बदलाव की योजना बना रही है, जिसमें कुछ बदलाव अगले साल के बजट का हिस्सा बन सकते हैं।
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि आयकर के संदर्भ में, कुछ लोग पहले से ही क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर पूंजीगत लाभ कर का भुगतान कर रहे हैं, और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में भी कानून “बहुत स्पष्ट” है कि दर उन पर लागू होगी। हम निर्णय लेंगे। मैं समझता हूं कि पहले से ही लोग इस पर कर चुका रहे हैं।
अब जब यह वास्तव में बहुत बढ़ गया है, तो हम देखेंगे कि हम वास्तव में कानून की स्थिति में कुछ बदलाव ला सकते हैं या नहीं। लेकिन यह एक बजट गतिविधि होगा। हम पहले से ही बजट के करीब हैं, हमें उस समय को देखना होगा, “बजाज ने एक साक्षात्कार में समाचार एजेंसी को इसकी जानकारी दी है।
यह पूछे जाने पर कि क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) का प्रावधान पेश किया जा सकता है। सचिव ने कहा अगर हम एक नया कानून लेकर आते हैं तो हम देखेंगे कि क्या किया जाना है। उन्होंने कहा कि अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। हमें पहले ही कुछ टैक्स मिल चुके हैं। कुछ ने इसे एक संपत्ति के रूप में माना है और इस पर कैपिटल गेन टैक्स (capital gain tax) का भुगतान किया है।
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यह पूछे जाने पर कि क्या क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग में शामिल लोगों को फैसिलिटेटर, ब्रोकरेज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और जीएसटी के तहत कराधान कैसे किया जाएगा। बजाज ने कहा अन्य सेवाओं में भी ऐसी चीजें पहले से ही उपलब्ध होंगी। इसलिए जीएसटी की जो भी दर है, उन पर कर लगाया जाता है। जो उन पर लागू होगा।
उन्होंने कहा उन्हें खुद को पंजीकृत करवाना होगा। जीएसटी कानून बहुत स्पष्ट है। अगर कोई गतिविधि है, अगर कोई दलाल है जो लोगों की मदद कर रहा है और ब्रोकरेज शुल्क ले रहा है, तो जीएसटी वसूला जाएगा। सरकार द्वारा 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी पर एक बिल पेश करने की संभावना है, इस तरह की मुद्राओं पर कथित तौर पर भ्रामक दावों के साथ निवेशकों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।