भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और अध्यापकों के लिए बड़ी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई द्वारा मध्य प्रदेश के सभी संकुल प्राचार्य से लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों तक अध्यापक और शिक्षकों के वेतन निर्धारण और सेवा पुस्तिका संधारण के विषय में निर्देश जारी किए गए है।इसके लिए 15 जुलाई 2022 अंतिम तारीख तय की गई है।
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दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र क्रमांक 473 दिनांक 23 जून 2022 के अनुसार अध्यापक संवर्ग को दिनांक 1 जनवरी 2016 से छठवां वेतनमान तथा अध्यापक संवर्ग के शैक्षणिक संवर्ग में सुसंगत पदों पर नियुक्त शिक्षकों को दिनांक 1 जुलाई 2018 से सातवां वेतनमान दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अध्यापक और शिक्षकों का IFMIS में वेतन निर्धारण और सेवा पुस्तिका का नियम अनुसार संधारण होना बाकी है, लेकिन बार बार निर्देश जारी होने के बाद भी अबतक काम पूरा नहीं हो पाया है।
ऐसे में अब इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभय वर्मा ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के सभी संकुल प्राचार्य से लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को रिमाइंडर जारी किया है और कहा है कि अध्यापक और शिक्षकों का आईएफएमआईएस पोर्टल IFMIS में वेतन निर्धारण और सेवा पुस्तिका का नियम अनुसार संधारण 15 जुलाई से पहले पूरा करें।
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लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर ने कहा है कि आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा IFMIS में वेतन निर्धारण अनुमोदन किया जा रहा है, लेकिन सेवा पुस्तिका जिला पंचायत एवं संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के पास अनुमोदन के लिए बार बार निर्देशित करने के बावजूद नहीं भेजी जा रही है, लेकिन अब छठवां वेतनमान तथा सातवां वेतनमान के वेतन निर्धारण अनुमोदन के लिए शेष रहे प्रकरणों को क्रमशः जिला पंचायत एवं संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से दिनांक 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से करा दें।