भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों (MP School) के लिए काम की खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में खाली सीटों पर ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के दूसरे चरण की काउंसलिंग का आज 7 नवंबर आखिरी दिन है, जिनको स्कूल आवंटित नहीं हुई, ऐसे बच्चे आरटीई पोर्टल (RTE Portal) पर स्कूल की च्वाईस अपडेट कर सकते है। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग 10 नवम्बर से 15 नवम्बर तक किया जाएगा।
दरअसल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में नि:शुल्क प्रवेश के प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों (MP Private School) में प्रथम लॉटरी चरण के बाद अब शेष रिक्त सीटों पर द्वितीय चरण के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाना है। इस संबंध में समय सारणी का निर्धारण करते हुये 29 अक्टूबर से आज 7 नवम्बर 2021 तक पंजीकृत आवेदक द्वारा दूसरे चरण की लॉटरी के लिये स्कूल की च्वाइस अपडेट की जा सकेगी और 10 नवम्बर तक रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन किया जा सकेगा।
इसके बाद 10 से 15 नवम्बर तक आवंटन पत्र डाउलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने के बाद प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल (Private School) द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिग दर्ज की जायेगी । उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में ऑनलाइन आवेदन में स्कूलों की च्वाइस अपडेट करने के दौरान नवीन आवेदन करने का विकल्प नहीं होगा अर्थात जिन आवेदकों ने सत्र 2020-21 के लिये पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है और सत्यापन में पात्र पाये गये है एवं इस सत्र में एडमिशन नहीं लिया है, केवल वही आवेदक स्कूल की च्वाइस परिवर्तित करते हुए आवेदन लॉक कर सकेंगे।
कोविड-19 के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थितियों के कारण यदि कोई स्कूल बंद हो गया है एवं उसमें प्रथम चरण में किसी का आवंटन हुआ है तो वह आवेदक भी अन्य स्कूल दूसरे चरण के लिये चुनकर आवेदन लॉक कर सकेंगे। उन्होंने सभी पात्र पालक से अपने बच्चों को RTE के अंतर्गत प्रवेश दिलाकर शासन की इस योजना का लाभ लेने की अपील की है।लेकिन दूसरे चरण की काउंसलिंग में नया आवेदन करने का विकल्प नहीं होगा। जिन आवेदकों ने सत्र 2020-21 के लिए पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है और सत्यापन में पात्र पाये गये है एवं इस सत्र में एडमीशन नहीं लिया है, केवल वही आवेदक स्कूल की चॉइस परिवर्तित करते हुये आवेदन लॉक कर सकेंगे। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष प्रदेश में संचालित प्रायवेट स्कूलों में RTE योजनान्तर्गत गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश करवाया जाता है, किन्तु 2020-21 में प्रवेश नहीं हो सके थे, जिसके तहत सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया शासन ने प्रारंभ की है। द्वितीय लॉटरी में पूर्व में पंजीकृत आवेदन करने वाले बच्चे जिनको स्कूल आवंटित नहीं हो पाए है ऐसे बच्चे 7 नवम्बर से पूर्व RTE पोर्टल पर स्कूल की च्वाईस अपडेट कर सकते हैं। ताकि जिन स्कूलों में सीट खाली रह गई है, उनमें नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।