Rahul Gandhi : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने सजा पर रोक लगाई

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Rahul Gandhi Modi Surname Defamation Case : ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब तक सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहेगी, सजा पर रोक बरकरार रहेगी। इस फैसले के बाद अब वे संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि ‘यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है।’

‘अधिकतम सजा के लिए कोई कारण नहीं दिया’

उच्चतम न्यायालय ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड थे। उन्हें कम सजा भी तो दी जा सकती थी। अगर राहुल को एक साल ग्यारह महीने की सजा दी गई होती तो वो संसद सदस्यता से अयोग्य नहीं ठहराए जाते। इस मामले पर पक्ष रखते हुए राहुल गांधी  के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में कहा कि शिकायतकर्ता (पूर्णेंश) का मूल सरनेम मोदी है ही नहीं। उनका मूल सरनेम ‘भुताला’ है और मोदी सरनेम उन्होने बाद में अपनाया है। ऐसे में ये मामला कैसे बन सकता है।

सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि राहुल ने जिन लोगों के नाम लिए थे, उन्होने उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया है। उन्होने कहा कि इस मामले में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है नतीजतन वे 8 साल तक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे। इसके बाद जस्टिस गवई ने कहा कि ट्रायल जज ने अधिकतम सजा दी है और ऐसा क्यों किया गया इसका कारण भी विस्तार से नहीं बताया है। उन्होने कहा कि इस सजा से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उनके संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार प्रभावित हो रहा है। इससे उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ है। अदालत ने कहा कि अधिकतम सजा के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है जिससे अयोग्यता हुई है। इसीलिए कार्यवाही के लंबित रहने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।

ये है मामला

13 अप्रैल 2019 के आम चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में उन्होने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है?’ उनके इस बयान को आपत्तिजनक मानते हुए गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। इस मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने का फैसला उचित है और उस आदेश में हस्तक्षेप की कोई जरुरत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित है। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसपर आज उन्हें राहत देने वाला फैसला आया है।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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