भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में जल्द वरिष्ठ कर्मचारियों (MP Employees) को क्रमोन्नति (promotion) का लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न विभागों (department) द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। कई विभागों में अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर स्कूल शिक्षा विभाग (School Education department) से है। जहां वरिष्ठ नागरिक लंबे समय से प्रवृत्ति का इंतजार में है। 80 हजार शिक्षकों को वर्ष 2018 में अध्यापन से शिक्षण संवर्ग में लाया गया था। वहीं शिक्षक लगातार क्रमोन्नति का इंतजार कर रहे हैं।
इतना ही नहीं कई कारणों की वजह से सेवा पुस्तिका अपडेट नहीं होने के कारण कर्मचारियों को छठे सातवें वेतनमान के एरियर का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस समय कर्मचारियों की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भरत पटेल का कहना है कि इस संबंध में विभाग के मंत्री प्रमुख सचिव संचालक तक से बात की जा चुकी है। जल्द इस पर निर्णय का विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों को लाभ दिया जा सकता है।
हालांकि इससे इतर 55000 शिक्षक की नियुक्ति जनजातीय कार्य विभाग में भी की गई है। जहां क्रमोन्नति का लाभ उन विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जनजातीय कार्य विभाग नियुक्त कर्मचारियों को तय समय पर Promotion दे रहे हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा भी क्रमोन्नति का इंतजार किया जा रहा है। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पुराने संबंध में व्याख्याता की नियुक्ति आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा किया जाता था जबकि उच्च श्रेणी शिक्षक के संभागीय संयुक्त संचालक और सहायक शिक्षक की नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती थी किए जाते थे।
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क्रमोन्नति अभी इसी नियम पर कार्य किया जाता था। हालांकि 2014 में इस व्यवस्था को बदल दिया गया जिसके बाद आयुक्त द्वारा अपने अधिकार संभागीय संयुक्त संचालक को, संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा अपने अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दिए गए। वहीं कई कर्मचारियों की मांगे कि वर्ष 2014 की व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए हालांकि शासन द्वारा इसकी तैयारी नहीं की गई है।
स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा प्रशासन की मजदूरी के लिए नोटशीट वित्त विभाग को भेज दी गई है। हालांकि अभी तक इस पर विचार नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि शिक्षकों को 12, 24 और 30 साल में क्रमोन्नति दी जाती है। इसके बाद 2006 में नियुक्त शिक्षक 2018 में पहली क्रमोन्नति की पात्रता रखते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के 1 नियम के तहत प्रदेश में किसी भी कर्मचारी को नियुक्त करने वाला अधिकारी है। कर्मचारी क्रमोन्नति यह समयमान वेतनमान का लाभ दे सकता है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से क्रमोन्नति का इंतजार लाखों कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।