सीएम के संबोधन के पहले मध्य प्रदेश के इन जिलों में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

Pooja Khodani
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कोरोना कर्फ्यू

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में एक्टिव कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90 हजार के करीब पहुंच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के निर्देश पर 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगाया गया है, लेकिन दिनों दिन बिगड़ती जा रही  जिलों की स्थिति को देखते हुए जिला क्राइसिस कमेटी परिस्थितियों अनुसार इसे आगे बढ़ा रहा है। अबतक बैतूल, छिंदवाड़ा, अशोकनगर, सागर, खरगोन, मंदसौर, धार, भोपाल और सतना में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है।

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दरअसल, कोरोना के आंकडों को देखते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल, बैतूल, अशोकनगर,खरगोन, मंदसौर और छिंदवाड़ा में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है।जबलपुर, सागर, सतना और रतलाम में एक मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है।जहां क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक में खरगोन कलेक्टर ने यह निर्णय लिया है, यहां पहले की तरह आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी।

वही मंदसौर में एसडीएम (Mandsaur SDM एनएस राजावत ने आदेश जारी किया है। यहां आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। वही सतना कलेक्टर (Satna Collector) ने भी नए आदेश जारी कर दिए हैं।खास बात ये है कि यह फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश की जनता के नाम संबोधन के पहले लिया गया है।

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वही बैतूल कलेक्टर (Betul Collector) और जिला दण्डाधिकारी अमनबीर सिंह बैंस ने शनिवार को जारी आदेश में सम्पूर्ण बैतूल जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत प्रभावशील कोरोना कर्फ्यू की अवधि आगामी 03 मई 2021 सोमवार के प्रात: 6 बजे तक बढ़ा दी है। उक्त आदेश के अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी आदेश में उल्लेखित शेष प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे।

धार में भी 3 मई तक सख्ती

धार कलेक्टर (Dhar Collector) और जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने भी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में जारी आदेश दिनांक से 3 मई 2021 की सुबह 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन के लिए प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। इसके सम्बन्ध में शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।

डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेंट ने लिया फैसला- अशोकनगर

इसके अलावा अशोकनगर में कोरोना प्रभारी मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में भी 3 मई तक कोरोना कप्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया है।अशोकनगर कलेक्टर (Ashoknagar Collector) एवं जिला मजिस्ट्रेट अभय वर्मा ने अपने जारी आदेश में कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अशोकनगर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों के भीतर आगामी दिनांक 03 मई, 2021 को प्रात: 06:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है।

भोपाल में कर्फ्यू बढ़ा, इंदौर में भी संभावना

भोपाल कलेक्टर ने भी 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।जारी आदेश में कहा गया है कि भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे से 3 मई सुबह 6 बजे तक धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू रहेगा। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 1802 नए केस सामने आए है। संभावना जताई जा रही है कि इंदौर में भी कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यहां रिकॉर्ड 1926 केस मिले है।

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