Haryana : डॉक्टरों के लिए ड्रेस कोड लागू, जींस स्कर्ट पर पाबंदी, मेकअप और गहनों पर भी मनाही

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Haryana Doctors Dress Code Policy : हरियाणा में अब डॉक्टरों के लिए ड्रेस कोड पॉलिसी लागू कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर अब फैशनेबल कपड़े नहीं पहन सकेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि ये पॉलिसी डॉक्टरों और मरीजों में अतंर करने में सहायक होगी, साथ ही एक सही दृष्टिकोण बनाने और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में भी मदद मिलेगी।

ये हैं नियम

इस नई ड्रेस कोड पॉलिसी के अनुसार महिला डॉक्टर डेनिम जींस, प्लाजो पैंट, स्कर्ट, बैकलेस टॉप आदि नहीं पहन सकती हैं। साथ ही महिला स्टाफ के लिए मेकअप या भारी गहने पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वो अपने नाखून भी लंबे नहीं रख सकती हैं। पुरुष डॉक्टरों को अपने शर्ट के कॉलर से ज्यादा लंबे बाल रखने की अनुमति नहीं होगी। कपड़े ज्यादा खुले या टाइट भी नहीं होने चाहिए। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है और जो ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उन्हें ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा। इसी के साथ उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए है।

इन निर्देशों के मुताबिक अस्पताल का अन्य स्टाफ जिनमें सिक्योरिटी स्टाफ, सफाई कर्मचारी, वाहन चालक और रसोई में काम करने वाले कर्मचारियों को भी अपनी वर्दी में होना जरूरी है। साथ ही स्टाफ को नेम प्लेट भी अनिवार्यत: लगानी होगी। नर्सिंग स्टाफ को छोड़कर काली पेंट और सफेद शर्ट पहनी जा सकती है। अस्पताल में नॉन क्लिनिकल ​​​​प्रशासनिक कार्य देखने वाले कर्मचारी सिर्फ फॉर्मल कपड़े पहनेंगे जिसमें जींस शामिल नहीं है। असामान्य हेयरस्टाइल और अपरंपरागत हेयर कट की अनुमति भी नहीं है। 9 फरवरी को जारी इस पॉलिसी की जानकारी सभी सरकारी अस्पतालों को दे दी गई है।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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