Employees Higher Post Charge, MP Employees : प्रदेश के कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा जाएगा। इसके लिए प्राचार्य, हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य के पद पर और व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किए गए। लोक सेवक से उनकी नवीन पदस्थापना के संबंध में सहमति प्राप्त की जाएगी। वही इस संबंध में सहमति नहीं मिलने पर उन्हें काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
गाइडलाइन जारी
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक केके द्विवेदी द्वारा इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम पत्र जारी किया गया। जिसमें कहा गया है कि व्याख्याताओं और हाई स्कूल प्राचार्य के लिए पदोन्नति के आदेश जारी हो गए हैं। वे 10 अगस्त दोपहर 2:00 बजे तक अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होंगे और अपनी सहमति अथवा असहमति प्रस्तुत करेंगे।
13 अगस्त को काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी
वही वैसे कर्मचारी, जिन्होंने निर्धारित तारीख और समय पर उपस्थिति नहीं दर्ज की है और असहमति प्रस्तुत नहीं की है। माना जाएगा कि वह नवीन पदस्थापना से सहमत हैं। इतना ही नहीं 10 अगस्त की शाम 5:00 बजे तक विमर्श पोर्टल पर डाटा एंट्री कर दी जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएग। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 13 अगस्त को काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी।
काउंसलिंग के लिए पात्र लोक सेवक की सूची राज्य स्तर से जारी की जाएगी। पात्र लोक सेवक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्य में उच्च पद प्रभार हेतु सुबह 9:00 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वह प्रभार हेतु रिक्त पद की सूची को सभी लोग सेवा के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराएंगे ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया के पहले ही शाला के विकल्प का चयन किया जा सके।