मप्र पंचायत चुनाव: ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, हो सकता है बड़ा फैसला

Pooja Khodani
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ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election 2022) को लेकर नई अपडेट  है।आज बुधवार 19 जनवरी 2022 को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (MP OBC Reservation) को बहाल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी।इससे पहले सोमवार 17 जनवरी को सुनवाई को टाल दिया था और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने  महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि अब 19 जनवरी को मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में एक साथ सुनवाई की जाएगी।

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दरअसल, शिवराज सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को बहाल कराने की मांग की गई है।  संभावना जताई जा रही है कि आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण पर लगी रोक को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की रिपोर्ट रख सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 21 हजार 975 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त हैं।वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की पंचायतवार जानकारी जुटा रहा है।

वही केंद्र सरकार ने भी याचिका दायर कर पंचायत चुनाव के संबंध में 17 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा है कि वैकल्पिक रूप से 4 महीने के लिए चुनाव टाले जाए, और 3 महीने के भीतर आयोग से रिपोर्ट मांगी जाए।  महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दायर की गई नई याचिका में 15 दिसंबर के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है।वही सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को पंचायत चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मप्र पंचायत चुनाव निरस्त किए गए थे, लेकिन शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण को फिर से बहाल करने की मांग की है और तर्क दिया है कि ओबीसी आरक्षण की 51 प्रतिशत आबादी के हिसाब से 27 प्रतिशत आरक्षण देना न्याय संगत है।

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बता दे कि मध्य प्रदेश में 22,604 पंचायतों में सरपंच और पंच का कार्यकाल मार्च, 2020 में पूरा चुका है। इसी के साथ 841 जिला और 6774 जनपद पंचायत सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है।


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