जबलपुर, संदीप कुमार। उत्तर प्रदेश में रोके गए मध्यप्रदेश के ऑक्सीजन टेंकर को लेकर हाईकोर्ट (High Court) ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि आगे से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और केंद्र ऑक्सीजन का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करे और किसी भी राज्य के ऑक्सीजन टैंकर रोके न जाएं।
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हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बैंच ने कोरोना संक्रमण से सम्बंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये बात कही। याचिककर्ताओं ने इस मामले में कहा था कि हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में जारी 19 बिंदुओ के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ अदालत ने रेमडेसिवीर की काला बाज़ारी करने वालों पर राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पूछा कि पूर्व में जारी निर्देशों के पालन में क्या कदम उठाए गए हैं, राज्य सरकार इस बात की रिपोर्ट दे। इसी के साथ दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।