लव जिहाद पर शिवराज सरकार सख्त, धर्म बदलवाने पर अब होगी 10 साल की सजा

Pooja Khodani
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) के बाद लव जिहाद(Love Jihad) कानून को लेकर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार सख्त हो चली है। अब मध्यप्रदेश में भी धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी।यह निर्णय आज बुधवार को धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 (Religion Independent Bill 2020) को लेकर मंत्रालय में गृह और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बुलाई गई बैठक में लिया गया है।यह प्रस्ताव कैबिनेट के बाद विधानसभा में लाया जाएगा।

दरअसल, आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 को लेकर मंत्रालय में गृह और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गृह विभाग के एसीएस राजेश राजौरा, विधि विभाग के प्रमुख सचिव सत्येंद्र सिंह और एडीजी अन्वेष मंगलम और अन्य अधिकारियों के साथ प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट पर विचार विमर्श किया।जिसमें फैसला किया गया कि अब मध्यप्रदेश में भी धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी।

गृहमंत्री ने बताया कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के ड्राफ्ट में बहला-फुसलाकर,डरा-धमकाकर धर्मांतरण के लिए विवाह करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।इस तरह की शादी-निकाह कराने वाले धर्म गुरु,काजी-मौलवी,पादरी को भी 5 साल की सजा होगी। ऐसी शादियां कराने वाली संस्थानों का पंजीयन भी निरस्त किया जाएगा।

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यह फैसला कानूनविदो की सलाह लिया गया है, जिसके तहत इस कानून में अब धर्म बदलवाने पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि आरोपी किसी भी कीमत पर गिरफ्तारी (Arrest) से ना बच पाए।इसके अलावा जमानत के प्रावधान को भी कड़ा किया जाएगा। इसके लिए सरकार, यूपी (Uttar Pradesh) में हाल ही में बने कानून का भी अध्ययन करेगी। लव जिहाद को लेकर शासन स्तर पर खाका तैयार किया जा रहा है।

ये होंगे लव जिहाद कानून के प्रावधान
गृहमंत्री (Home Minister Narottam Mishra) ने कैबिनेट में प्रस्तुत करने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के मसौदे के लिए हुई बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लव जेहाद के खिलाफ ड्राफ्ट तैयार है। गृह विभाग और विधि विभाग की संयुक्त टीम ने ड्राफ्ट तैयार किया है। लव जेहाद करने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। पहले 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया था। मर्जी से शादी करने वाले को 1 महीने पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी ।विवाह को कराने वाले गुरु पादरी मौलवी या काजी इनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान होगा इस प्रकार के कार्य कराने वाली संस्थाओं के पंजीयन निरस्त हो जाएगा धर्मांतरण करने के लिए एक माह पूर्व कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी ।अपराध संज्ञेयऔर गैर जमानती होगा ।सहयोग करने वाले सभी आरोपियों को मुख्य आरोपी की तरह माना जाएगा।

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गौरतलब है कि शिवराज सरकार (Shivraj Government) विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 ला रही है। इस विधेयक के जरिए सरकार द्वारा लव जिहाद पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। विधेयक में लालच देकर या छल कर विवाह (Marriage) करने और धर्म परिवर्तन (Religion Change) की प्रक्रिया को कठिन किया जा रहा है और इसके लिए 1 महीने पहले कलेक्टर (Collector) कार्यालय में आवेदन करना अनिवार्य बनाया जा रहा है।

 


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