MP School : 10वीं-12वीं के छात्रावास खोलने के आदेश, करना होगा इन शर्तों का पालन

MP Board

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों (Student) के लिए बड़ी खबर है। 10वीं  और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं (MP Board Exam) से पहले छात्रों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (Tribal Affairs Department and Scheduled Caste Welfare Department) के बाद अब  स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने भी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए निजी और सरकारी आवासीय स्कूल व छात्रावास (Private and government residential schools and hostels) खोलने की अनुमति दे दी है।

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इस संबंध में कुछ शर्तों के साथ शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को देर शाम आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि गृह विभाग (Home department) द्वारा जारी एसओपी (SOP) का पालन करना होगा। वही एसी (एयर कंडीशनर) चलाने से पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (Central public works department) के दिशा-निर्देशों का भी पालन करना होगा।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)