भोपाल।
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने गरीब सवर्णों को बड़ा तोहफा दिया है।सीएम कमलनाथ ने 10% आरक्षण देने के लिए किए जा रहे नियमों में बदलाव किए जाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब सवर्णों को सिर्फ 8 लाख रुपए की सालाना आय का प्रमाण देने भर से उन्हें 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।राजस्थान मे यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, अब मप्र सरकार भी इसे लागू करने की तैयारी में जुट गई है।
दरअसल, अब तक आर्थिक कमजोर सामान्य वर्ग के गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए कड़े नियम थे, जिन्हें सरल करके सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया गया है।गरीब सवर्णों को जिनके परिवार की आय 8 लाख से कम है तो हर हाल में उसे 10% आरक्षण मिलेगा। परिवार को सिर्फ आय का सर्टिफिकेट देना होगा। बाकी शर्तें हटा दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग इस मामले को अनुमोदन के लिए कैबिनेट में लाएगा, बाद में वर्तमान में लागू एक्ट को बदलाव के लिए विधानसभा के बजट सत्र में रखा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा
पहले शर्ते थी कि उम्मीदवार के पास पांच एकड़ कृषि भूमि ना हो। नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्गफीट, नगरपालिका क्षेत्र में 1500वर्गफीट और पंचायत क्षेत्र में 1800वर्गफीट का घर ना हो। इन शर्ताें काे पूरा करने के लिए अलग-अलग प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ रहे, लेकिन अब सरकार ने ये सभी शर्तें खत्म कर दी हैं। लिहाजा अब केवल सालाना 8 लाख रुपए से कम की आय का प्रमाण पत्र देना होगा।
वर्तमान में इतना मिलता है आरक्षण
अब तक प्रदेश में 73 फीसदी आरक्षण दिया जाता है, जिसमें 20 फीसदी एसटी, 16 एसससी, 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को दिया गया है, जबकि ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण को लेकर बने कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।