देहरादून, डेस्क रिपोर्ट। देशभर में फिर से कोरोना संक्रमण (corona) के मामले में तेजी देखी जा रही है। दरअसल बीते 24 घंटे में 25,404 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा संक्रमण से 339 मरीजों की मौत हो गई है। लगातार संक्रमण की गति में तेजी देखी जा रही है। जिसके बाद एक बार फिर से राज्य सरकार (state government) ने बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए Lockdown अनुसार प्रतिबंध (restriction) लगाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं राज्य सरकार ने प्रतिबंध को 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
उत्तराखंड सरकार (uttarakhand government) ने 14 सितंबर को सुबह 6 बजे से 21 सितंबर तक राज्य में कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें जिला प्रशासन से अनुमति से विवाह समारोह स्थल या हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होने की अनुमति दी गई है।
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नए दिशानिर्देश के मुताबिक जो लोग शादी में शामिल होंगे, यदि उन्हें टीकाकरण सर्टिफिकेट जमा किया है तो उन्हें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश में कहा गया है जिला मजिस्ट्रेट कोरोना परिस्थितियों का आकलन करने के बाद गांवों में छूट देने के संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने पहले राज्य भर में कोरोना प्रतिबंधों को 14 सितंबर तक बढ़ा दिया था, इसके बाद नए दिशानिर्देश आए हैं।
उत्तराखंड सरकार ने पहले ही अपने कार्यालयों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति दे दी थी, जबकि दुकानों और व्यवसायों को सप्ताह में छह दिन सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई थी। पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तराखंड आने वाले हवाई/बस/ट्रेन यात्रियों को पूरी तरह से छूट दी है, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण रिपोर्ट दिखाने वाले को इसका फायदा मिलेगा।