मध्य प्रदेश: 3 महीने तक फ्री राशन पाने के लिए जानें क्या है पूरी प्रोसेस, पढ़िए यहां

मध्य प्रदेश

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना संकट काल (Corona Crisis) में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ 3 माह का राशन निःशुल्क मिलेगा। प्रमुख सचिव खाद्य फैज़ अहमद किदवई ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करते हुए राशन का वितरण किया जाएगा।

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खास बात ये है कि मध्य प्रदेश शासन (MP Government) द्वारा जारी आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (National Food Security Act-2013) के तहत पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से नियमित खाद्यान्न वितरण किए जाने वाले राशन (Ration) को बिना बॉयोमेट्रिक सत्यापन के 3 माह का राशन एकमुश्त नि:शुल्क वितरित किया जाएगा।लेकिन यह राशन गरीबों तक कैसे पहुंचेगा, क्या एक साथ तीन महिने का राशन मिलेगा, इसके पात्र कौन कौन होंगे, इसकी पूरा प्रोसेस क्या होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे है…

अप्रैल से जून तक का एकमुश्त राशन नि:शुल्क

राशन वितरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पात्र परिवारों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का राशन नि:शुल्क एकमुश्त माह अप्रैल 2021 में प्रदान किया जाएगा। जिन हितग्राहियों ने अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया है, उन्हें माह जून का राशन नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। जिन दुकानों पर राशन की कमी हो, वहाँ तुरंत राशन की प्रतिपूर्ति कराई जाएगी। अभी माह जून का राशन दुकानों को जारी नहीं किया गया वहाँ भी तुरंत राशन की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पीओएस मशीनों से होगा राशन वितरण

आदेशानुसार मध्य प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन (POS Machine) से ही राशन का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण के लिए सक्षम शासकीय अधिकारी और कर्मचारी (Government Employee) की नियुक्ति की जाकर उनकी उपस्थिति में राशन वितरित करायेंगे एवं राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची जिला आपूर्ति नियंत्रक या अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। हितग्राहियों को राशन वितरण के उपरांत पावती भी दी जाएगी।

वृद्धजनों को आशीर्वाद योजना के तहत राशन

वही मध्य प्रदेश के वृद्धजनों एवं नि:शक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राशन उनके घर तक नामित व्यक्ति द्वारा पहुँचाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हितग्राहियों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं रहेगी। यदि वे पोर्टेबिलिटी का लाभ चाहते हैं तो उन्हें बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन दिया जाएगा।

गड़बड़ी पर होगी कठोर कार्रवाई

कोरोना संक्रमण को देखते हुए उचित मूल्य की दुकान पर भीड़ नहीं बढ़े इसके लिए दुकान के समय में वृद्धि की जाएगी। दुकान प्रतिदिन समय पर खुले यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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