5 फरवरी से होगी संशोधन प्रक्रिया की शुरूआत
यह प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धति से होगी। जिसमें छात्र-छात्राएं (Students) बोर्ड के नामांकन परीक्षा आवेदन (Board Nomination Exam Application) में नाम (Name), जन्मतिथि (Date of Birth), फोटो (Photo), विषय (Subject), माध्यम (Medium), लिंग (Gender), शुल्क छूट (Fee Waiver) समेत कई श्रेणियों में संशोधन (Revise categories) कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार संशोधन प्रक्रिया की शुरुआत (Start of Modification process) 5 फरवरी (5 February) से होगी जो 5 मार्च तक चलेगी। इस दौरान 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक संशोधन प्रक्रिया (Modification process) के लिए 25 रुपए शुल्क लगेगा, लेकिन इससे देरी होने वाले छात्र-छात्राओं को 20 फरवरी के बाद 300 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। जिसके बाद ही बोर्ड के नामांकन परीक्षा आवेदन में सुधार (Improvement in board nomination examination application) किया जाएगा।
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मध्य प्रदेश बोर्ड (MP Board) के नामांकन परीक्षा आवेदन में सुधार के समय छात्र-छात्राओं (Students) को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जिससे उन्हें आगे परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
संसोधन के दौरान इस बातों का रखे ध्यान
- कक्षा 9वीं, 10वीं और 11वीं में किसी भी नाम के पहले कैरेक्टर के संशोधन की अनुमति नहीं (No modification of first character in name) है।
- कक्षा 12वीं (Class 12th) में अन्य राज्य बोर्ड से पास/फेल छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों को नाम/पिता के नाम/माता के नाम में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- कक्षा 9वीं 10वीं तथा 12वीं में केवल अन्य राज्य बोर्ड से पास/फेल छात्रों में छात्र/पिता/माता के नाम/जन्म/तिथि एवं फोटो में से 2 से अधिक श्रेणी में संशोधन की अनुमति नहीं है।
- वर्ष 2021 की परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा।
मंडल द्वारा संस्थाओं को भेजा जा चुका है निर्देश
इस संबंध में सभी निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board of Secondary Education) द्वारा संस्थाओं को भेज दिया गया है, जो मंडल से मान्यता प्राप्त है। इसी के साथ अगर छात्र-छात्राओं को अधिक जानकारी चाहिए, तो वह मंडल की वेबसाइट (MP Board website) WWW.mpbse.nic.in पर भी जा सकते हैं। जिसमें सारी जानकारियां अपलोड कर दी गई है। जिसके तहत नियमित और प्राइवेट छात्र-छात्राएं नामांकन और परीक्षा आवेदन पत्र में ऑनलाइन प्रणाली से संशोधन कर सकेंगे।