MP Pensioners-Beneficiaries : मध्य प्रदेश की सरकारी योजनाओें को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 1 अप्रैल 2023 आधार और ई-केवाइसी अनिवार्य कर दिया है। अब हितग्राही को समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार ई-केवाइसी करना होगा। इसके बाद ही विभागीय पोर्टल पर आवेदन दर्ज हो सकेगा।
1 अप्रैल से आधार e-KYC अनिवार्य
प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण फैज अहमद किदवई ने बताया है कि 1 अप्रैल 2023 से विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं में समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC अनिवार्य कर दिया गया है। अब किसी भी हितग्राही को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समग्र पोर्टल पर स्वयं का आधार e-KYC करना होगा। समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC के बाद ही विभागीय पोर्टल पर आवेदन दर्ज हो सकेगा।
कलेक्टरों को जारी हुए ये निर्देश
जिन योजनाओं में ऑनलाइन प्रणाली नहीं है, उनमें आवेदन को स्वीकृत करने से पहले संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार e-KYC की पुष्टि की जायेगी। पुष्टि के बाद ही नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी। प्रमुख सचिव फैज ने सभी कलेक्टर्स को विभाग की सभी योजनाओं में आधार e-KYC अनिवार्य करने, बैंक खाता आधार लिंक और DBT सक्रिय कराने के निर्देश दिये है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समग्र पोर्टल पर नागरिकों की आधार e-KYC की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित सभी पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का भी आधार e-KYC सुनिश्चित करें।
बैंक खाता नंबर आधार से लिंक करें
हितग्राहियों तक e-KYC सुविधा पहुँचाने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में संचालित सेवा प्रदाता एजेंसी और जिला या सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधकों से समन्वय कर ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर शिविर लगा कर अधिक से अधिक हितग्राहियों का आधार e-KYC सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत सचिव और वार्ड प्रभारी द्वारा भी समग्र पोर्टल पर हितग्राहियों का आधार e-KYC किया जा सकता है। हितग्राही और आवेदक को अपने बैंक खाता नंबर आधार से लिंक कराने और खाता डीबीटी सक्रिय कराने के लिए जागरूक करें।
दिव्यांगजन संबंधित योजनाओं में यूडीआईडी अनिवार्य
- सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं में UDIS नंबर और UDID एनरोलमेंट नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। इसके मद्देनजर प्रदेश में भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संचालित योजनाओं में लाभ स्वीकृत करने के लिए UDID नबंर को अनिवार्य किया है।
- प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने कलेक्टर्स को जारी निर्देश में कहा है कि केन्द्र द्वारा देश में दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाओं में UDID नंबर और UDID एनरोलमेंट नंबर 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य किया गया है।
- मध्यप्रदेश के समस्त दिव्यांगो के UDID जनरेट करने और नवीन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र UDID पोर्टल से जारी करने संबंधी प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण और आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र जारी किया गया था।
- केन्द्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 1 मई 2021 से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल UDID पोर्टल से सक्षम चिकित्सा प्रधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाता है।